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ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित
Updated: 29 Nov 2024
3 Min Read

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, अगर वे 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने से रोकने में विफल रहते हैं।
इस कानून को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार को इसके विवरण पर अभी काम करना है। उम्मीद है कि यह एक साल में लागू हो जाएगा। हालांकि, सरकार अगले साल जनवरी में प्रवर्तन विधियों का परीक्षण शुरू करने का इरादा रखती है।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है।
ऑस्ट्रेलियाई कानून ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनकी लत लगाने वाली विशेषताओं और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य संकट में उनकी भूमिका को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया "साथियों के दबाव का एक मंच, चिंता का कारण, घोटालेबाजों का वाहन और सबसे बुरी बात, ऑनलाइन शिकारियों का एक उपकरण है"।
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
दुनिया के कई देशों में नाबालिगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन तभी जब उनके माता-पिता उनकी सहमति दें।
27 सदस्यीय यूरोपीय संघ 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों को उनके माता-पिता की सहमति से सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति देता है। हालांकि, यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों को माता-पिता की सहमति को घटाकर 13 साल करने की अनुमति देता है।
फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है।
जर्मनी में 13 से 16 साल की उम्र के नाबालिगों को उनके माता-पिता की सहमति से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति है।
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। हालांकि, इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है।
देश में ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो नाबालिगों के सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करता हो।
हालाँकि, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा बच्चों के कानूनी अभिभावक से सत्यापन योग्य सहमति की आवश्यकता होती है।
वर्तमान में, फेस्बूक,स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 13 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए अपनी साइटों तक पहुँच को प्रतिबंधित करते हैं।
हालाँकि,बहुत सारे लोगों का मत है की इन विनियमनों को लागू करना लगभग असंभव है।
बच्चे वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का उपयोग करके प्रतिबंध को दरकिनार कर सकते हैं और इन साइटों पर लॉग इन करने के लिए अपनी उम्र को गलत बता सकते हैं।
बहुत से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
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