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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
National Commission for SC submits its Annual Report to the President Committee and Commission 4 min read

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हलदर, उपाध्यक्ष, श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉ. अंजू बाला, सदस्यों ने 26.09.2023 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 और 2021-22 भारत के राष्ट्रपति को सौंपी।

  • रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।
  • संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के लिए जिम्मेदार है।
  • आयोग इन रिपोर्टों को वार्षिक रूप से या आवश्यकतानुसार प्रस्तुत कर सकता है। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संघ और राज्यों द्वारा आवश्यक कार्यों पर सिफारिशें भी शामिल हो सकती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण को रोकना है। यह उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा उपाय और सहायता प्रदान करता है।

  • संविधान में इसके लिए विशेष प्रावधान हैं और अनुच्छेद 338 विशेष रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कवर करता है।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वें संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ए शामिल करके की गई थी। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले राष्ट्रीय आयोग की जगह ले ली, जिससे अलग-अलग दो आयोग: एनसीएससी और एनसीएसटी का निर्माण हुआ।  यह परिवर्तन 19 फरवरी 2004 को प्रभावी हुआ।
  • आयोग के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है। 2004 में, अनुसूचित जाति के लिए पहले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष सूरजभान थे।

कार्य:

आयोग की जिम्मेदारियों की एक श्रृंखला है। इनमें संविधान, लागू कानूनों और सरकारी आदेशों के तहत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी शामिल है। 

  • वे अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के बारे में विशिष्ट शिकायतों की भी जांच करते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, आयोग अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना में सलाह देता है और भाग लेता है, संघ और किसी भी राज्य के तहत उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है।
  • आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, समर्थन और विकास के लिए आगे के उपायों के लिए सिफारिशें करता है।
  • अंत में, आयोग संसदीय कानून के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, कल्याण और उन्नति से संबंधित किसी भी अन्य कार्य को पूरा करता है।

अध्यक्ष का कार्यकाल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया जाता है।

FAQ

उत्तर: अनुच्छेद 338

उत्तर: 89वाँ संशोधन अधिनियम, 2003

उत्तर: अनुसूचित जाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

उत्तर : सूरजभान

उत्तर: 3 वर्ष
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