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सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड नियमों में संशोधन किया
Updated: 10 Jun 2025
4 Min Read

देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों को उदार बनाया है। भारत सरकार ने अब तक देश में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास संयुक्त रूप से एक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की एचसीएल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का केंद्र बनाना है।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) की अवधारणा चीन से प्रेरित है।
यह भारत के भीतर एक विशेष क्षेत्र है जिसे विदेशी/घरेलू निवेश को आकर्षित करने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकासकर्ताओं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित इकाइयों को कर एवं अन्य रियायतें प्रदान करती है।
1997-2002 की निर्यात आयात (ईएक्सआईएम) नीति ने भारत में एसईज़ेड की अवधारणा पेश की शुरुआत की।
इसे 1 अप्रैल 2000 से पूरे देश में लागू किया गया और कांडला, सांताक्रूज़, कोचीन और सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीज़ेड) को एसईज़ेड में बदल दिया गया।
बाद में संसद ने 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बनाया और केंद्र सरकार ने एसईज़ेड अधिनियम 2005 और एसईज़ेड नियम 2006 को 10 फरवरी 2026 को अधिसूचित किया गया।
व्यापार प्रयोजनों के लिए एसईज़ेड को विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
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