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विधेयक और अधिनियम
परीक्षा में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त केंद्रीय कानून लागू
Updated: 22 Jun 2024
3 Min Read

भारत सरकार ने कड़े सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर कानून को 21 जून 2024 से लागू कर दिया है । कानून का उद्देश्य विभिन्न सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रो के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं के खतरे को रोकना है।
यूजीसी-नेट और स्नातक एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) मेडिकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के मद्देनजर कानून की अधिसूचना महत्वपूर्ण हो जाती है।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024, फरवरी में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी, जिससे यह कानून में बदल गया।
इस कानून का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), और बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों सहित अन्य द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
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