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राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवा, हरियाणा के लिए नए राज्यपाल और लद्दाख के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की
Updated: 14 Jul 2025
2 Min Read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को तेलुगु देशम के पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल, भाजपा के प्रोफेसर अशीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है।
राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी एक विज्ञप्ति में, राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी. डी. मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है।
प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के 19वें राज्यपाल होंगे और बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे।
प्रोफेसर घोष पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित मनिंद्र चंद्र कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके हैं।
वे 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे।
पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का 20वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
वह पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का स्थान लेंगे।
पुसापति अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता हैं, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक प्रमुख सहयोगी दल है।
वह आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पुसापति राजघराने से ताल्लुक रखते हैं।
मई 2014 से मार्च 2018 तक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया था।
कविंद्र गुप्ता 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के बाद से इसके तीसरे उपराज्यपाल होंगे।
वह ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा का स्थान लेंगे।
कविंद्र गुप्ता जम्मू-कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता हैं और महबूबा मुफ्ती सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
संविधान (अनुच्छेद 153) भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान करता है और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य में सरकार का मुखिया होता है, ठीक उसी तरह जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होता है।
राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है।
कार्यकाल
राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है और राष्ट्रपति उसे कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं।
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