उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और आभासी प्रभावशाली लोगों हेतु निर्देश जारी किए हैं।
ये दिशानिर्देश 9 जून 2022 को जारी भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन हेतु दिशानिर्देश, 2022 का एक महत्वपूर्ण विस्तार हैं।
इस सन्दर्भ में एक गाइड बुकलेट 20 जनवरी 2023 को जारी की गई थी।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों और निराधार दावों का निपटान तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
इस प्रकार के अतिरिक्त प्रभावशाली दिशानिर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद विकसित किए गए हैं।
नए दिशानिर्देशों के तहत, ऐसे प्रमाणित चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जो उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते हैं तो उन्हें यह बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञ तथा चिकित्सा व्यवसायी हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को इसका स्पष्ट रूप से खंडन करना होगा।
पेशेवर चिकित्सा सलाह और उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शकों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श लेने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया जाता है।
जारी किए गए अतिरिक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
विभाग उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से तेजी से प्रभावशाली डिजिटल क्षेत्र में। यह दिशानिर्देश उद्योग को और मजबूत करेगा और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेगा।