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Updated: 02 Aug 2025
3 Min Read
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक में, सुश्री सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) का नया महानिदेशक (डीजी) नियुक्त करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
आरपीएफ के 143 साल के इतिहास में, सोनाली मिश्रा इस बल की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी।
आरपीएफ का इतिहास 1861 में रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निजी रेलवे कंपनियों द्वारा स्थापित वॉच एंड वार्ड की स्थापना से देखा जाता है।
1993 बैच की भारतीय पुलिस अधिकारी (आईपीएस), मध्य प्रदेश कैडर की सोनाली मिश्रा, 30 से अधिक वर्षों की पेशेवर सेवा के साथ एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी रही हैं।
उन्होंने भोपाल स्थित मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी की निदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) के रूप में कार्य किया है, साथ ही पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल में एडीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है।
सोनाली मिश्रा ने सीमा सेवा बल (बीएसएफ), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में भी काम किया है और कोसोवो में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही हैं।
उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा गठित रेलवे सुरक्षा पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर की गई थी।
इस समिति की अध्यक्षता तत्कालीन खुफिया ब्यूरो के निदेशक, भोला नाथ मलिक ने की थी।
समिति ने सिफारिश की थी कि 1861 में निजी रेलवे कंपनियों द्वारा स्थापित वॉच एंड वार्ड को एक वैधानिक निकाय बनाया जाए और रेलवे की संपत्तियों की सुरक्षा और चोरी रोकने के लिए एक पेशेवर बल की स्थापना की जाए।
समिति की सिफारिश के आधार पर संसद ने रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 पारित किया जिससे वर्तमान आरपीएफ का गठन हुआ।
1985 में आरपीएफ अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया और आरपीएफ को सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया।
आरपीएफ केंद्रीय रेल मंत्रालय के अधीन है।
केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आरपीएफ अधिनियम और संबंधित रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके तहत आरपीएफ के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं:
भारत में कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। रेलवे संपत्ति पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य सरकारों ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) का गठन किया है।
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