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सरकार ने डीपफेक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Government Issues Advisory To Social Media Platforms On Deepfakes Bill and Act 4 min read

सरकार ने 26 दिसंबर 2023 को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह आश्वस्त करने के लिए कहा कि उनके प्लेटफार्म पर आईटी कानून की परिधि में आने वाले कंटेंट का ही प्रसारण हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेतु जारी की सलाह: 

  • इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने सभी इंस्ट्राग्राम व एक्स जैसे इंटरमीडिएरिज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी कानून को पालन करने का निर्देश दिया। जिसमें सभी को अपने यूजर्स को उनकी स्थानीय भाषा में सरकार की सलाह के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। 
  • एआई की मदद से बनाए जाने वाले डीपफेक वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारण में तेजी आने के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए थे। जिसके तहत सभी प्लेटफॉर्म के साथ पिछले महीने एक बैठक भी की थी। उस बैठक में बनी सहमति के आधार पर 26 दिसंबर 2023 को औपचारिक सलाह दी गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश: 

  • आईटी मंत्रालय के अनुसार, आईटी कानून के नियम 3 (1) बी (फाइव) के तहत किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक सूचना को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला जा सकता है। 
  • यूजर्स को गलत वीडियो, मैसेज या कंटेंट डालने से रोकने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है। ताकि इससे अन्य यूजर्स को नुकसान न पहुंचे। 
  • प्लेटफॉर्म यूजर्स को यह भी बताएगा कि आईटी कानून के नियम का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
  • आईटी नियम के तहत अगर प्लेटफॉर्म पर कोई गलत या भ्रामक सूचना का प्रसारण हो रहा है तो उस कंटेंट को शीघ्र हटाने की जिम्मेदारी इंटरमीडिएरिज या प्लेटफॉर्म की है। 
  • इंटरमीडिएरिज को ऐसे उपाए भी करने होंगे ताकि यूजर्स गलत कंटेंट प्लेटफार्म पर न डाल सकें। यदि डालता है तो शीघ्र ही यह जानकारी सर्वर तक भेजी जाए कि डाला गया कंटेंट अनाधिकृत है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, जनवरी 2023 से सरकार की तरफ से जारी सलाह पर अमल की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आईटी नियम में भी बदलाव किया जा सकता है।
  • गलत सूचना और एआई की मदद से बनाए जाने वाले डीपफेक वीडियो डिजिटल नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत माह एक कार्यक्रम के दौरान डीपफेक वीडियो को लेकर चिंता जाहिर की थी।
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 नवंबर 2023 को डीपफेक और संबंधित पोस्‍ट से देश के नागरिकों को आगाह किया था। 

उलंघन करने पर आईटी नियम 2021 के तहत कार्यवाही: 

  • ऐसे मामलों के उलंघन करने पर आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।
  • आईटी नियम 2021 के तहत उपयोगकर्ताओं से ऐसी जानकारी/सामग्री/डीपफेक को होस्ट या साझा नहीं करने के लिए कहा जाता है।

36 घंटे के समय-सीमा के भीतर भ्रामक सामग्री हटाने का निर्देश: 

  • ऐसी किसी भी विवादित और भ्रामक सामग्री या तथ्य की रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उसे हटाए जाने का निर्देश दिया गया है।

FAQ

Answer:- 36 घंटे के भीतर

Answer:- आईटी नियम 2021 के तहत कार्यवाही की जाती है।

Answer:- आईटी कानून की परिधि में आने वाले कंटेंट का प्रसारण करने का निर्देश दिया।
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