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केंद्र सरकार सितंबर 2023 में 'मेरा बिल मेरा अधिकार' शुरू करेगी

Utkarsh Classes Last Updated 25-01-2024
Central Government to launch ‘Mera Bill Mera Adhikaar” in September 2023 Government Scheme 4 min read

भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2023 से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक 'चालान प्रोत्साहन योजना' शुरू कर रही है। योजना का उद्देश्य ग्राहकों को हर बार खरीदारी करते समय बिल (चालान) मांगने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के तहत ग्राहक के पास 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार जीतने का मौका है।

'मेरा बिल मेरा अधिकार योजना  कहां शुरू  किया जाएगा?

शुरुआत में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा।

राज्य 

  • असम

  • गुजरात
  • हरियाणा 

 केंद्र शासित प्रदेश

  • पुडुचेरी,

  • दादरा नगर हवेली और दमन और दीव।

'मेरा बिल मेरा अधिकार पायलट योजना 12 महीने तक चलेगी।

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में कौन भाग ले सकता है?

  • भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।

  • माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) चालान 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के लिए पात्र  होंगे। 

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के तहत ग्राहक को आईओएस और एंड्रॉइड पर मोबाइल ऐप 'मेरा बिल मेरा अधिकार' और वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov..' पर जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।

  • लकी ड्रा के लिए पात्र होने के लिए एक ग्राहक एक महीने में अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकता है।
  • लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम खरीद मूल्य 200 रुपये है
  • मासिक और त्रैमासिक ड्रा आयोजित किए जाएंगे और विजेताओं को 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार मिलेंगे।

इस योजना को लाने का मुख्य कारण

  • इस योजना की संकल्पना इस प्रकार की गई है कि नागरिकों और उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) मोड में खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक इनवॉइस मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके

  • जब उपभोक्ता अपनी खरीददारी का बिल मांगने लगेंगे तो इससे उन कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा जो बिना जीएसटी ब‍िल  द‍िए टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं

माल और सेवा कर (जीएसटी)

  • 101वें  संविधान  संशोधन अधिनियम  2016  ने भारत में माल और सेवा का प्रावधान किया है ।

  • जीएसटी एक एकल अप्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को ख़तम कर  दिया है। 
  • इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

FAQ

उत्तर : 1 सितंबर 2023

उत्तर : 200 रूपये

उत्तर : 1 जुलाई 2017

उत्तर: 5, असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव
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