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भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया

Utkarsh Classes Last Updated 23-06-2024
Bhartruhari Mahtab appointed Pro-tem speaker of the 18th Lok Sabha Appointment 5 min read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सात बार के लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब को नवगठित 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर(अध्यक्ष) नियुक्त किया है। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी।

नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2022 को शुरू होगा।

आम तौर पर, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नवनिर्वाचित सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है लेकिन  यह एक परंपरा है, कोई नियम नहीं।

प्रोटेम स्पीकर के संबंध में प्रावधान 

संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का जिक्र नहीं है. 'संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर हैंडबुक' में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष, नवनिर्वाचित लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से ठीक पहले इस्तीफा दे देता है। इसका मतलब है कि 17वीं लोकसभा केअध्यक्ष ओम बिड़ला को 18वीं लोकसभा के पहली बैठक से पहले इस्तीफा देना होगा।

क्या होता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है?

संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है। संविधान के इसी प्रावधान का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं।

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया 

नई लोकसभा के गठन के बाद, केंद्रीय संसदीय मामलों का विधायी विभाग नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों की एक सूची तैयार करता है। यहां वरिष्ठता इस आधार पर तय की जाती है कि कोई सदस्य कितनी बार लोकसभा के लिए चुना गया है।

सूची में चार सदस्य होते हैं और इसमे से एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में और अन्य तीन सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए संसदीय कार्य मंत्री/प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है। 

संसदीय कार्य मंत्री/प्रधानमंत्री द्वारा पहचाने गए प्रोटेम स्पीकर के नाम वाली सूची राष्ट्रपति को सलाह के रूप में भेजी जाती है और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करते हैं।

प्रोटेम स्पीकर का कार्य 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति या उसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष सदस्यता की शपथ लेनी होती है। 

  • नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है।
  • प्रोटेम स्पीकर और तीन अन्य सदस्यों का पहला काम लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना होता है।
  • प्रोटेम स्पीकर का दूसरा काम लोकसभा के नए अध्यक्षऔर उपाध्यक्ष का चुनाव कराना होता है।
  • जिस दिन नवनिर्वाचित अध्यक्षऔर उपाध्यक्षअपना पद ग्रहण करते हैं,उसी समय प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।

भर्तृहरि महताब के बारे में

भर्तृहरि महताब ओडिशा के कटक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह छह बार बीजू जनता दल के टिकट पर कटक सीट से चुने गए। हालाँकि, इस बार, वह संसदीय चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सातवीं बार फिर से चुने गए।

FAQ

उत्तर : भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब को।

उत्तर: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय या प्रधानमंत्री।

उत्तर: लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलानाऔर नवनिर्वाचित लोकसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना।

उत्तर: कटक, ओडिशा। वह कटक से सात बार निर्वाचित हुए हैं।

उत्तर: किरेन रिजिजू।

उत्तर: संविधान में प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है, यह एक संसदीय परंपरा है।
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