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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की

Utkarsh Classes
Updated: 15 Jul 2025
4 Min Read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड उच्च न्यायालयों के पाँच नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफ़ारिश को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई।
कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों के नामों की सिफ़ारिश की थी।
न्यायमूर्ति संजीव सचेदवा, जो 24 मई 2025 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ - जबलपुर है। इसकी अतिरिक्त पीठ ग्वालियर और इंदौर में हैं।
उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 53 है।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह
पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है।
वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लेंगे।
न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
उच्च न्यायालय का पीठ - पटना (बिहार)
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या - मुख्य न्यायाधीश सहित 53
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - सर एडवर्ड मेनर्ड चैंप्स चैमियर
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव का स्थान लेंगे।
न्यायमूर्ति बाखरू कर्नाटक उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
मुख्य पीठ - बेंगलुरु। धारवाड़ और कलबुर्गी में इसकी अन्य पीठें हैं।
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या - मुख्य न्यायाधीश सहित 62 न्यायाधीश।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ति आर. वेंकटरमैया
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश लानुसुंगकुम जमीर का स्थान लेंगे।
वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का उच्च न्यायालय है।
उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ - गुवाहाटी (असम)
अन्य पीठ - कोहिमा (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)
न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या - मुख्य न्यायाधीश सहित 24 न्यायाधीश।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ति आर.एफ. लॉज
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वे न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव का स्थान लेंगे, जिनका त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो गया है।
वे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
पीठ- रांची
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या- मुख्य न्यायाधीश सहित 25 न्यायाधीश।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता
स्थानांतरित किए गए मुख्य न्यायाधीशों की सूची निम्नलिखित है:
न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव- राजस्थान उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह- त्रिपुरा उच्च न्यायालय से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित।
न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव- झारखंड उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित।
न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम- मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित।
भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते है (अनुच्छेद 217(1))।
राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है जहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ स्थित है।
हालाँकि, वास्तव में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के एक कॉलेजियम के साथ परामर्श करना है।
1998 के तीसरे न्यायाधीश मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे हैं"।
कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है।
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