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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023: तिथि, विषय, इतिहास

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
National Consumer Rights Day 2023: Date, theme, History Important Day 3 min read

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस रविवार को मनाया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। तब से, इस अवसर का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

उपभोक्ता अधिकार क्या हैं?

  • उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ है कि, दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता या खरीदार को खरीदी गई या उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
  • इस दिन को उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का अर्थ

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने और और अपने अधिकार और जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
  • जबकि लक्ष्य एक ही है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और दुरुपयोग से बचते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व

  • यह छात्रों को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का तरीका भी सिखाता है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2023

  • विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
  • इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास

  • विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्घाटन 1983 में किया गया था।
  • कंज्यूमर इंटरनेशनल की स्थापना 1960 में एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण उपभोक्ता आवाज के रूप में की गई थी।
  • राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस दिन की शुरुआत की, और 15 मार्च 1962 को उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश दिया जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले नेता थे।
  • पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया था और तब से इस दिन, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
  • चार महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार इस प्रकार हैं:
    • सुरक्षा का अधिकार
    • सूचना का अधिकार
    • चुनने का अधिकार
    • सुने जाने का अधिकार

FAQ

उत्तर. भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।

उत्तर. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।

उत्तर. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" है।

उत्तर. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1986 में मंजूरी दी गई थी।
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