महिला एवं बाल विकास एवं बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने 16 अगस्त को जयपुर बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषी मलिक की उपस्थिति में विभागीय नवाचार "वात्सल्य (फोस्टर केयर) अभियान" एवं बाल हक ई-बॉक्स की पोस्टर के विमोचन माध्यम से शुरुआत की।
क्या है वात्सल्य (फोस्टर केयर) अभियान एवं बाल हक ई-बॉक्स
महिला एवं बाल विकास एवं बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा है कि "वात्सल्य (फोस्टर केयर) अभियान" 0 से लेकर 18 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर है।
पारिवारिक देखरेख से वंचित एवं बाल देखरेख संस्थानों में वासित बच्चों को पारिवारिक देखरेख एवं परिवार का स्नेह एवं दुलार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से "वात्सल्य (फोस्टर केयर) योजना" का संचालन किया जा रहा है।
योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4000 /- रुपए प्रति माह प्रति बालक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में योजना अंतर्गत वर्तमान में 51 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
योजना अंतर्गत कोई इच्छुक दंपत्ति अथवा परिवार किसी देखरेख संस्थान से किसी बच्चों को पारिवारिक देखरेख एवं स्नेह प्रदान करने हेतु एक निश्चित अवधि हेतु फोस्टर केयर में ले सकता है। फोस्टर केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वात्सल्य अभियान संचालित किया जाएगा।
बच्चों के प्रति हो रहे अपराध व शोषण की रोकथाम के लिए "किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015" एवं " लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 " लागू है, जिसके तहत राज्य में बाल अधिकारिता विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां विशेष किशोर पुलिस इकाइयां कार्य कर रही हैं।
बाल हक ई-बॉक्स
राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों जो किसी मुसीबत में फंसे हो अथवा जिनके के विरुद्ध कोई हिंसा अथवा किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित किया गया है की शिकायत एवं अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा नवाचार की रूप में* "बाल हक ई-बॉक्स"* स्थापित किया जा रहे हैं।
ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध अथवा शोषण के शिकार हो "बाल हक ई-बॉक्स " के माध्यम से क्यू आर कोड स्कैनकर अथवा ईमेल के द्वारा अपनी समस्या प्रेषित कर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से त्वरित प्रभाव से राहत पा सकते हैं।
"बाल हक ई-बॉक्स" के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा बच्चा अपनी शिकायत ई-मेल baalhaq@rajasthan.gov.in से विभाग को प्रेषित कर सकता है जिस पर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन 1098 के माध्यम से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
https://dipr.rajasthan.gov.in/press-release-detail/119629/85