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2023-24 में 20.18 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह, 11.7% की वृद्धि

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Rs 20.18 Lakh crore gross GST collection in 2023-24,11.7% growth Economy 4 min read

पहली बार किसी वित्तीय वर्ष में सकल माल  एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। 2023 -24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

चालू वित्त वर्ष के लिए मार्च 2024 तक निपटान के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व  18.01 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मार्च 2024 में रिकॉर्ड सकल जीएसटी संग्रह

मार्च 2024 में सकल जीएसटी संग्रह 1.78 लाख रुपये था, जो मार्च 2023 की तुलना में 11.5% की वृद्धि थी। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह एक महीने में जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह था। 

अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक एकल-माह सकल जीएसटी संग्रह हासिल किया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, मार्च महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन घरेलू लेनदेन में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।

मार्च 2024 के लिए रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.4% अधिक है।

मार्च 2024 में जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र का प्रमुख योगदान था। इसका योगदान 27,688 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल जीएसटी संग्रह का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान का जीएसटी संग्रह में  योगदान:

  • केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) 3,75,710 करोड़ रुपये ;
  • राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) 4,71,195 करोड़ रुपये;
  • एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) 10,26,790 करोड़ रुपये था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपये भी  शामिल हैं ;
  • उपकर: आयातित वस्तुओं पर 11,915 करोड़ रुपये सहित 1,44,554 करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

माल एवं सेवा कर

माल एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नए अनुछेद 246 क को शामिल कर वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान  किया ।

माल एवं सेवा कर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है ।

इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था।

अप्रत्यक्ष करों जिसे जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया।

  • मूल सीमा शुल्क
  • पेट्रोल और डीज़ल पर मूल्य वर्धित कर
  • तम्बाकू और शराब पर कर
  • संपत्ति पर स्टांप शुल्क
  • विद्युत शुल्क
  • वाहन कर
  • संपत्ति कर

FAQ

उत्तर: 1 जुलाई 2017

उत्तर: 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016।

उत्तर: अप्रैल 2023 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये था।

उत्तर : महाराष्ट्र

उत्तर: 20.18 लाख करोड़ रुपये।
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