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आरबीआई: छह सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड भुगतान प्रणालियों को विनियमित करेगा

Utkarsh Classes Last Updated 24-05-2025
RBI: Six member Payment Regulatory Board to regulate payment systems Banking and Finance 4 min read

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छह सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) को अधिसूचित किया है, जो भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा। भुगतान विनियामक बोर्ड की स्थापना के लिए आरबीआई  द्वारा 21 मई 2025 को अधिसूचना जारी की गई थी। पीआरबी भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था होगी।

पीआरबी किस निकाय की जगह लेगा?

  • भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की जगह लेगा, जो अब तक भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय था। बीपीएसएस आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक उप समिति है।
  • केंद्रीय निदेशक मंडल आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

पीआरबी की संरचना

पीआरबी में छह सदस्य होंगे।

  • आरबीआई गवर्नर पीआरबी के अध्यक्ष होंगे।
  • आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर जो भुगतान और निपटान प्रणाली का प्रभारी होगा।
  • आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी।
  • केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य।

अन्य आमंत्रित सदस्य

  • आरबीआई के प्रधान कानूनी सलाहकार पीआरबी की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।
  • पीआरबी अपने विवेक पर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान और निपटान प्रणाली विशेषज्ञों को स्थायी या तदर्थ आमंत्रित के रूप में पीआरबी की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

पीबीएस में निर्णय लेने की प्रक्रिया 

  • पीबीएस में निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।
  • प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।
  • बराबर मतों की स्थिति में पीबीएस के अध्यक्ष निर्णायक मत डालेंगे।
  • यदि आरबीआई के गवर्नर उपलब्ध नहीं हैं तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पीबीएस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

भारत में भुगतान और निपटान

भारत में भुगतान और निपटान, भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के प्रावधानों द्वारा शासित है।

केवल आरबीआई या आरबीआई द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही भारत में भुगतान प्रणाली शुरू या संचालित कर सकता है।

भुगतान प्रणाली में कागजी मुद्रा और सिक्कों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए बैंकिंग चैनलों का उपयोग शामिल है।

भुगतान प्रणाली में शामिल हैं:

  • कागज़ आधारित - चेक, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि।
  • इलेक्ट्रॉनिक आधारित - इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (डेबिट और क्रेडिट दोनों), इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफ़टी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आदि।
  • प्रीपेड सिस्टम - ई वॉलेट, आदि।
  • एटीएम, बिक्री केन्द्र टर्मिनल, कार्ड (डेबिट, क्रेडिट) आदि।

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FAQ

उत्तर: भुगतान नियामक बोर्ड। यह भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की जगह लेगा।

उत्तर: आरबीआई के गवर्नर। इसमें आरबीआई गवर्नर सहित छह सदस्य शामिल होंगे।

उत्तर: भुगतान और निपटान अधिनियम 2007
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