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आरबीआई ने वित्त वर्ष 25 के लिए सरकार को 2,68,590.07 करोड़ रुपये का लाभांश मंजूर किया

Utkarsh Classes Last Updated 23-05-2025
RBI pay Rs 2,68,590.07 crore to the Government as dividend for FY 25 Banking and Finance 4 min read

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 2,68,590.07 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश मंजूर किया है। 23 मई 2025 को मुंबई में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में लाभांश को मंजूरी दी गई।

 पिछले साल आरबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश के तौर पर 2.1 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। 

मुंबई में हुए इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने की। इस बैठक में आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे और डॉ. पूनम गुप्ता ने भाग लिया।

बैठक में बोर्ड के अन्य सदस्य - अजय सेठ, सचिव, आर्थिक मामले विभाग; नागराजू मद्दिराला, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग; सतीश के. मराठे; रेवती अय्यर; प्रो. सचिन चतुर्वेदी; पंकज रमनभाई पटेल; और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया भी उपस्थित थे।

सरकार को लाभांश तय करने के नियम

भारत सरकार,आरबीआई  की 100% मालिक है, और हर वित्तीय वर्ष के अंत में, आरबीआई अपने अधिशेष को लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है।

आरबीआई ,अगस्त 2019 में अपनाए गए “आर्थिक पूंजी ढांचे” नियम के आधार पर लाभांश की राशि तय करता है।

आरबीआई ने “आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति” की सिफारिश पर इस आर्थिक पूंजी ढांचे को अपनाया है।इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने  थी।

आर्थिक पूंजी ढांचे में बदलाव

  • आरबीआई ने हाल ही में 15 मार्च 2025 को अपने आर्थिक पूंजी ढांचे नियम में संशोधन किया है।
  • संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के तहत जोखिम प्रावधान आरबीआई की बैलेंस शीट के 7.50 से 4.50 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा जाना चाहिए।
  • आरबीआई केंद्रीय बोर्ड ने अपनी 616वीं बैठक में सीआरबी को आरबीआई की बैलेंस शीट के 7.50 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया।
  • आवश्यक सीआरबी आवश्यकता के लिए प्रावधान करने के बाद, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 2,68,590.07 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी।

आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के बारे में

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में एक केंद्रीय निदेशक मंडल का प्रावधान है।

केंद्रीय निदेशक मंडल, आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसके सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

सदस्य - अधिकतम 21 सदस्य

  • आरबीआई गवर्नर और आरबीआई के चार डिप्टी गवर्नर,
  • केंद्र सरकार द्वारा नामित दस निदेशक;
  • केंद्र सरकार द्वारा नामित आरबीआई के चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक-एक निदेशक,
  • केंद्र सरकार द्वारा नामित दो केंद्रीय सरकारी अधिकारी।

यह भी पढ़ें: संजय मल्होत्रा ​​आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त

FAQ

उत्तर: 2,68,590.07 करोड़ रुपये

उत्तर: 23 मई 2205 को मुंबई में

उत्तर: अधिकतम 21 सदस्य
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