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सरकार ने किसानों को फसल-उपरांत ऋण प्राप्त करने के लिए सीजीएस-एनपीएफ योजना शुरू की

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Govt launches CGS-NPF scheme to help farmer access post harvest loan Government Scheme 4 min read

भारत सरकार ने किसानों को पंजीकृत गोदामों में जमा की गई कटी हुई फसलों पर पात्र वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू की है। ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना 6 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई थी। 

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के शुरू होने से अगले 10 वर्षों में किसानों/व्यापारियों को फसल के बाद दिए जाने वाले ऋण में 5.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

सीजीएस-एनपीएफ योजना किसने शुरू की? 

ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया।

सीजीएस-एनपीएफ योजना का कोष

सीजीएस-एनपीएफ योजना का कोष 1000 करोड़ रुपये है।

सीजीएस-एनपीएफ फंड का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय करेगा? 

सीजीएस-एनपीएफ फंड का प्रबंधन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

योजना की विशेषता

  • किसान/व्यापारी वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डबल्यूडीआरए ) से मान्यता प्राप्त वेयरहाउस द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध पात्र वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • किसानों/व्यापारियों द्वारा वेयरहाउस में जमा की गई कृषि वस्तुओं के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदें जारी की जाएंगी।
  • सरकार ऐसी इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के विरुद्ध वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की प्रति-गारंटी देगी।
  • यदि किसान/व्यापारी ऋण चुकाने में विफल रहते हैं तो सरकार सीजीएस-एनपीएफ योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्था को प्रतिपूर्ति करेगी।
  • इससे वित्तीय संस्थाओं को किसानों/व्यापारियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उनके ऋणों की प्रति-गारंटी सरकार द्वारा दी जा रही है।

ऋणों की प्रति-गारंटी

  • कृषि प्रयोजन के लिए 75 लाख रुपये तक के ऋण और गैर-कृषि प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण शामिल हैं।
  • सरकार 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय संस्थान को ऋण राशि का 85% प्रतिपूर्ति करेगी।
  • 3-75 लाख रुपये के ऋण के लिए प्रतिपूर्ति राशि छोटे और सीमांत किसानों/महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग किसानों के लिए ऋण राशि का 80% है।
  • अन्य उधारकर्ताओं के लिए 3-75 लाख रुपये के ऋण के लिए काउंटर गारंटी ऋण राशि का 75% है।

पात्र किसान/व्यापारी

  • लघु एवं सीमांत किसान/महिलाएं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग किसान और अन्य श्रेणी के किसान।
  • सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारी समितियां और व्यापारी

पात्र वित्तीय संस्थान

  • सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक।

FAQ

उत्तर: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

उत्तर: 1000 करोड़ रुपये प्रश्न 3. केंद्र सरकार की ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण

उत्तर: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी।

उत्तर: 75 लाख रुपये तक और 2 करोड़ रुपये के गैर-कृषि ऋण।
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