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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज सहायता योजना को वित्त वर्ष 26 तक के लिए बढ़ाया

Utkarsh Classes Last Updated 30-05-2025
Union Cabinet Extends Modified Interest Subvention Scheme for FY 26 Banking and Finance 5 min read

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए ब्याज पर छूट दी जाती है।

यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। सरकार ने यह फैसला खरीफ फसल मौसम की शुरुआत से ठीक पहले लिया है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना के बारे में

संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (कार्ड) के माध्यम से निश्चित ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण और पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि जैसी संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए ऋण मिलता है।

हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके ऋण खाते आधार से जुड़े हुए हैं।

विशेषताएं

  • 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी।
  • केवल पशुपालन आदि जैसे कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों में लगे किसानों के लिए ऋण सीमा 2 लाख रुपये है।
  • किसानों को 7% प्रति वर्ष की रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन

  • यदि किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें  ब्याज पर 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने ऋण पर केवल 4% के दर से भुगतान करना होगा।
  • इस लाभ के लिए किसान को ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऋण चुकाना होगा।

ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज में छूट

संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत किसानों के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज में 1.5% छूट प्रदान की जाएगी।

पात्र वित्तीय संस्थान हैं;

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,
  • निजी क्षेत्र के बैंक (उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण),
  • लघु वित्त बैंक (एसएफबी), और
  • कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसीएस) जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सौंपी गई हैं, जो किसानों को ऋण देने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करती हैं।

2025-26 के लिए आवंटन

  • भारत सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के लिए 15,642 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

संशोधित ब्याज सहायता योजना और केंद्रीय बजट 2025-26

  • अपने 2025-26 के बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण राशि को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।
  • ऐसा लगता है कि सरकार ने बजट में घोषित ऋण राशि को 5 लाख रुपये तक नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में

  • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को भारत में नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा 1998 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
  • किसानों को उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
  • केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, केसीसी के तहत स्वीकृत ऋण राशि 31 दिसंबर 2024 को बढ़ कर 10 .05 लाख करोड़ हो गई।
  • संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

केसीसी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें

देश में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण 10 लाख करोड़ रुपये के पार

FAQ

उत्तर: 2025-26

उत्तर: 3 लाख रुपये। केवल पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों के लिए अधिकतम ऋण राशि 2 लाख रुपये है।

उत्तर: 7% प्रति वर्ष, और समय पर ऋण चुकाने पर उन्हें 3% अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है।

उत्तर: 1.5%। पात्र संस्थाएं हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक (उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए ऋण), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), और कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस), जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ संबद्ध हैं, जो किसानों को ऋण देने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं।

उत्तर: 15,642 करोड़ रुपये
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