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सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का नया संस्करण किया लॉन्च

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
SEBI introduces new version of complaint redressal system SCORES 2.0 Banking and Finance 5 min read

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 अप्रैल 2024 को अपनी सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया।

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) का उद्देश्य: 

  • स्कोर्स 2.0 प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत समाधान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई सुविधाएँ पेश करता है। 
  • सेबी के अनुसार, सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) का नया संस्करण का उद्देश्य निम्न प्रणाली को नियमित करना, जिसमें प्रमुखतः
    • ऑटो-रूटिंग
    • ऑटो-एस्केलेशन
    • नामित निकायों द्वारा निगरानी
    • समयसीमा में कमी 
  • उपरोक्त के माध्यम से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाकर प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करता है।
  • सेबी ने नई स्कोर्स प्रणाली में सुधार की घोषणा की, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन गई। 

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) की विशेषता: 

  • सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स 2.0) में कई विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुखतः 
    • शिकायत समाधान के लिए मानकीकृत समय-सीमा
    • शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 21 कैलेंडर दिन निर्धारित करना
    • संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का स्वचालित रूटिंग
    • नामित निकायों द्वारा समय पर समाधान की निगरानी

स्कोर्स 2.0 में दो-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया: 

  • उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, स्कोर्स में अब दो-स्तरीय समीक्षा प्रक्रिया लागू की गई है।
  • पहले स्तर में नामित निकाय द्वारा समीक्षा शामिल है। यदि निवेशक असंतुष्ट रहता है तो सेबी दूसरे स्तर के लिए कदम उठाता है। 
  • समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए, यदि नामित निकाय शीघ्र प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, तो निवेशकों के पास शिकायतों को स्वचालित रूप से बढ़ाने का विकल्प होता है। 
  • स्कोर्स प्लेटफॉर्म के भीतर निवेशक पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए, केवाईसी पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत होता है।

अब से पुराने स्कोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग बंद:  

  • निवेशकों के पास अब पुराने स्कोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नई शिकायतें दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा। 
  • हालाँकि, वे अभी भी पुराने स्कोर्स के माध्यम से पहले प्रस्तुत की गई किसी भी शिकायत की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

सेबी शीघ्र लॉन्च करेगी नया ऐप: 

  • 1 अप्रैल 2024 से, स्कोर्स का अद्यतन संस्करण https://scores.sebi.gov.in पर देखा जा सकता है। सेबी ने पुराने ऐप को बंद करने की घोषणा की है। साथ ही सेबी ने निकट भविष्य में एक नया ऐप पेश करने की योजना की घोषणा की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बारे में: 

  • सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक गैर-संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है।
  • सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं उन्हें विनियमित करना है।
  • सेबी के अस्तित्व में आने से पूर्व पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था; इसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे।
  • अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाज़ार के नियामक के रूप में किया गया था।
  • आरंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी।
  • सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
  • मुख्यालय: मुंबई
  • क्षेत्रीय कार्यालय: अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली
  • अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (माधबी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं।)

FAQ

Answer: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

Answer: माधबी पुरी बुच

Answer: 12 अप्रैल, 1992
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