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Updated: 21 Feb 2025
3 Min Read
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सरकार ने अंग दाताओं को उनके जीवन-रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पुडुचेरी सरकार ने अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंग दाताओं के परिवारों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए ऐसा किया है।
अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अंगदाता परिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं।
भारत में अंग दान के लिए प्रतमीक कानून,मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 है। यह अधिनियम चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है।
यह काननों उस व्यक्ति द्वारा अंग दान करने का प्रावधान करता है जिसे सक्षम चिकित्सा निकाय द्वारा ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया गया हो।
अंगदान के लिए सहमति अनिवार्य है और यह ब्रेन स्टेम डेड मरीज के परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाती है।
यदि कोई जीवित रिश्तेदार या गैर-रिश्तेदार किसी मरीज को अंग दान करता है तो यह काननों अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था।
1963 में यह आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।
इसमें चार क्षेत्र शामिल हैं- पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम।
पुडुचेरी और कराईकल - तीन तरफ से तमिलनाडु और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है।
माहे- पश्चिमी घाट पर मालाबार तट पर स्थित है, और केरल से घिरा हुआ है।
यानम - आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के साथ स्थित है।
इसे 'भारत का छोटा फ्रांस' और 'पूर्व का फ्रेंच रिवेरा' भी कहा जाता है।
पुडुचेरी में 33 सदस्यीय विधान सभा है, जिसमें से 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और केंद्र सरकार 3 सदस्यों को नामांकित करती है।
मुख्यमंत्री: एन रंगास्वामी
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