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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Lakshadweep MP Mohammed Faizal disqualified as Lok Sabha member Person in News 7 min read

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल को इस साल दूसरी बार लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

मामला क्या है?

  • एनसीपी विधायक को जनवरी में पी सलीह की हत्या के प्रयास के लिए एक दशक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
  • 11 जनवरी को, लक्षद्वीप की एक सत्र अदालत ने लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल और तीन अन्य को दोषी ठहराया।
  • उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के सांसद की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने फैज़ल और मामले में शामिल अन्य तीन व्यक्तियों को दी गई 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया।

संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए संवैधानिक प्रावधान

संविधान का अनुच्छेद 102 उन परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या संसद सदस्य के रूप में सेवा करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

इनमें शामिल है:

  • संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद,
  • न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया जाना,
  • अनुन्मोचित दिवालिया होना,
  • भारत का नागरिक न होना या स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करना,
  • या संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा रहा हो।

संसद के पास कानून के माध्यम से अयोग्यता के लिए अतिरिक्त शर्तें स्थापित करने की शक्ति है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी व्यक्ति को दो या अधिक वर्ष के करावास की सजा सुनाये जाने के बाद उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति को सज़ा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा

  • अपवाद: वर्तमान सदस्यों के पास दोषसिद्धि से लेकर अपील तक तीन महीने का समय है; अपील के निर्णय तक अयोग्यता में देरी की जाती है।

दलबदल के आधार पर अयोग्यता:

बावनवें संशोधन अधिनियम ने संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल की जिसे दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है।

  • दल-बदल विरोधी कानून संसद या राज्य विधानसभाओं में दल-बदल की स्थितियों से निपटता है: (ए) एक राजनीतिक दल के सदस्य, (बी) स्वतंत्र सदस्य, और (सी) नामांकित सदस्य।
  • राजनीतिक परिदृश्य में यह वह स्थिति होती है जब किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों से हाथ मिला लेता है
  • भारतीय राजनीति में 'दलबदल' की प्रथा हमेशा से देश में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का प्रजनन स्थल रही है।
  • एक सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है:
    • यदि वह स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अपने संबंधित राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित निर्देशों के विपरीत किसी भी महत्वपूर्ण मतदान में मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है।
    • एक मनोनीत सदस्य यदि अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।
    • यदि विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य अन्य दल में विलय के लिए सहमत हो गए हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट दी गई है।
  • सरकार विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर सकती है और मौजूदा कानून में उचित संशोधन कर इसे सर्वोत्तम संभव सीमा तक विकसित करने में मदद कर सकती है।

पीठासीन अधिकारी की भूमिका:

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में निर्णय राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

  • 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा किया गया निर्णय न्यायिक समीक्षा के योग्य है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

  • 2002 में, भारत संघ (यूओआई) बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद, राज्य विधानमंडल या नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन पत्र जमा करते समय शैक्षणिक योग्यता, अपने आपराधिक रिकॉर्ड, और वित्तीय रिकॉर्ड  का खुलासा करना होगा। 
  • 2005 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश दलाल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाया कि संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य को चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो।
  • 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) असंवैधानिक थी।
  • यह धारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) को सजा के खिलाफ उनकी अपील का समाधान होने तक अपने पद पर काम करते रहने की अनुमति देती है।
  • अदालत ने आगे कहा कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को तुरंत उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  • 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानून के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना चाहिए, खासकर जघन्य अपराधों के लिए।

FAQ

उत्तर: अनुच्छेद 102

उत्तर: दसवीं अनुसूची

उत्तर: दलबदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता

उत्तर: 52वाँ संशोधन अधिनियम

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
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