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सरकार ने RoDTEP योजना के तहत लाभ 30 जून 24 तक बढ़ा दिया है

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Government Extends Benefits Under The RoDTEP Scheme Till 30 June 24 Government Scheme 4 min read

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) की अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। यह योजना 30 सितंबर 2023 को समाप्त होनी थी। सरकार ने भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना का कार्यकाल बढ़ाया है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी)

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी । यह एक शुल्क छूट योजना है जिसने भारत से व्यापारिक निर्यात योजना योजना को प्रतिस्थापित किया।

शुल्क छूट योजना के तहत, निर्यातकों को पहले निर्यात उद्देश्यों के लिए सामान बनाने के लिए आवश्यक निविष्ट पर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। माल निर्यात होने के बाद सरकार निर्यातक को शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है।

आरओडीटीईपी की विशेषता

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना करों, शुल्कों व करारोपण की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है, जो वर्तमान में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह निर्यातित उत्पादों के निर्माण तथा वितरण की प्रक्रिया में निर्यात संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है। 

ऐसे करों के प्रमुख घटक बिजली शुल्क और परिवहन/वितरण में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर वैट (मूल्य वर्धित कर) हैं।

नई विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात लक्ष्य

विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक दो ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

इसका लक्ष्य 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर का व्यापारिक निर्यात और एक ट्रिलियन डॉलर का सेवा निर्यात शामिल है।

2022-23 में भारत का निर्यात

2022-23 में भारत का कुल निर्यात 775.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

कुल निर्यात में, व्यापारिक निर्यात का योगदान 450.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और सेवा क्षेत्र का निर्यात 325.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसका नाम पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड था, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवाकर एवं एकीकृत माल एवं सेवाकर के कर रोपण एवं उद्ग्रहण से संबन्धित नीति निर्माण के कार्य एवं सीबीआईसी की परिधि के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवाकर, एकीकृत माल एवं सेवाकर एवं नारकोटिक्स से संबन्धित मामलों में तस्करी में रोकथाम एवं प्रबंधन के कार्य करता है । 

अध्यक्ष: विवेक जौहरी

मुख्यालय: नई दिल्ली

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म 

आरओडीटीईपी/ RoDTEP:  रीमिशन ऑफ ड्यूटी  एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्टस 

सीबीआईसी :CBIC: सेंट्रल बोर्ड  ऑफ इंडिरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स

FAQ

उत्तर: 30 जून 2024 तक

उत्तर: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)।

उत्तर: 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर. व्यापारिक निर्यात में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवा क्षेत्र के निर्यात में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।

उत्तर : विवेक जौहरी

उत्तर : रीमिशन , रीमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्टस ( Remission of Duties and Taxes on Exported Products )
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