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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'विवाद से विश्वास योजना 2.0' शुरू किया

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Union Finance Ministry launches ‘Vivad se vishwas scheme 2.0’ Government Scheme 4 min read

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए 2 अगस्त 2023 को “विवाद से विश्वास 2.0" योजना शुरू की है। सरकार के इस कदम को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और इसमें 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में ‘विवाद से विश्वास योजना’ की घोषणा की थी। मई 2023 में विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए "एमएसएमई  के लिए विश्वास से विवाद 1.0- राहत " शुरू किया था।

इसी योजना की निरंतरता में विभाग ने संविदात्मक विवादों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए "विवाद से विश्वास 2.0" शुरू किया है।

योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, व्यय विभाग ने 29 मई 2023 को "विवाद से विश्वास -2 (संविदात्मक विवाद)" के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना की विशेषताएं

  • योजना सभी घरेलू अनुबंधात्मक विवादों पर लागू होगी जिनमें एक पक्ष या तो भारत सरकार हो अथवा उसके नियंत्रण में काम करने वाला संगठन हो।

  • योजना के तहत, 30 अप्रैल 2023 को अथवा उससे पहले दिये गये न्यायालय निर्णय के मामले में ठेकेदार को अदालत के फैसले/सही ठहराई गई राशि का 85 प्रतिशत तक निपटान राशि के तौर पर पेशकश की जायेगी।

  • योजना में 31 जनवरी 2023 को अथवा इससे पहले दिये गये मध्यस्थता निर्णय में मंजूर राशि का 65 प्रतिशत तक निपटान राशि के तौर पर पेशकश की जायेगी।

  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने "विवाद से विश्वास-2 (संविदात्मक विवाद)" योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब-पेज बनाया है।

योग्य दावों को विशेष रूप से जीईएम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) 

  • भारत सरकार ने सरकारी संगठनों द्वारा आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्थापना की है।

  • यह पहल 9 अगस्त, 2016 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से खरीद गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

  • सभी राज्य सरकारें सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग कर रही हैं

  • जीईएम के पास 66,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 58 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करते हैं।

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