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राष्ट्रपति ने झारखंड के राज्यपाल को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
The President gives Jharkhand Governor additional charges of Telangana Person in News 5 min read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2024 को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप-राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

तमिलिसाई सुंदरराजन ने 18 मार्च 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप-राज्यपाल पद से इस्तीफा देते हुए अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।

तमिलिसाई सुंदरराजन

2019 में तेलंगाना का राज्यपाल बनने से पहले तमिलिसाई सुंदरराजन को पांच साल के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ।

सुंदरराजन  को नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया और बाद में उन्हें पुडुचेरी के उप-राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था ।

उन्होंने 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव थूथुकुडी से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की कनिमोझी से हार गईं।

तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को सभी 39 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा।

2019 के चुनावों में, डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने राज्य की सभी 39 सीटें जीतीं थीं ।

संविधान और राज्य के राज्यपाल

  • राज्य स्तर पर राज्यपाल सरकार का प्रमुख होता है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान करता है।
  • 1956 का 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल

  • राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
  • राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल अपना पद  राष्ट्रपति के प्रसाद्पर्यंत  पद पर बने रहते है।
  • इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा सकता है।
  • राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर भी पद खाली कर सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए योग्यता

किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए। वे :

  •  भारत के नागरिक होंगे और उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।
  • संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे ।

एक व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

केंद्र शासित प्रदेश में उप-राज्यपाल या प्रशासक

  • राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति करता है।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी के प्रशासक को उप -राज्यपाल कहा जाता है।
  • केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप के लिए उन्हें प्रशासक कहा जाता है।

FAQ

उत्तर: उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप-राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया

उत्तर: झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन।

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति को

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति।

उत्तर: केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी में उप-राज्यपाल हैं।
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