भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण ड्यूश बैंक इंडिया पर 50 लाख रुपये और यस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47ए(1)(सी) और धारा 46(4)(आई) के प्रावधानों के तहत इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आरबीआई को भारत में बैंकों का नियामक और पर्यवेक्षक बनाता है।
आरबीआई ने ड्यूश बैंक इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कारण
सीआरआईएलसी
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कारण
ड्यूश बैंक इंडिया जर्मनी की बहुराष्ट्रीय बैंक ड्यूश बैंक की सहायक कंपनी है।
ड्यूश बैंक ने 1980 में भारत में अपनी पहली शाखा खोली।
बैंक ने 2006 में अपनी सहायक कंपनी ड्यूश बैंक इंडिया की स्थापना की।
वर्तमान में बैंक की भारत में 17 शाखाएँ हैं।
मुख्यालय: मुंबई
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): कौशिक शपारिया
ड्यूश बैंक का वैश्विक मुख्यालय: फ्रैंकफर्ट, जर्मनी
यस बैंक के बारे में
यस बैंक को 2003 में आरबीआई I से बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसने 2004 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया।
यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है।
यस बैंक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक है। बैंक ने इसे 2015 में जारी किया गया था।
2020 में बैंक को संकट का सामना करना पड़ा और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने यस बैंक में 49% हिस्सेदारी खरीद ली।
मुख्यालय: मुंबई
प्रबंध निदेशक और सीईओ: प्रशांत कुमार
टैगलाइन: लाइफ को बनाओ रिच
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