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छत्तीसगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Molestation accused in Chhattisgarh will no longer get government jobs Chhattisgarh 5 min read

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने 11 सितम्बर 2023 को एक निर्णय लिया कि प्रदेश में लड़कियों-महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को राज्य में सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जारी किया आदेश:

  • सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सख्त कार्रवाई का निर्देश:

  • पॉक्सो एक्ट के तहत जिसके भी विरुद्ध मामले दर्ज होंगे उन्हें शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
  • इस सन्दर्भ में प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा:

  • 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी।
  • इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अभिव्यक्ति एप :

  • छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा ‘अभिव्यक्ति एप’ भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।
  • इसके अलावा महिला सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं।
  • नौकरीपेशा महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
  • इसके साथ ही बालिकाओं और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्ती भी की जाती है।

छत्तीसगढ़:

  • स्थापना: 1 नवंबर, 2000
  • राजधानी: रायपुर
  • प्रथम राजपाल: दिनेश नंदन सहाय
  • प्रथम मुख्यमंत्री: अजीत जोगी 
  • वर्तमान राजपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन
  • वर्तमान मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल
  • मध्य प्रदेश से 16 छत्तीसगढ़ी भाषी ज़िलों को अलग कर 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया।
  • भारत का 10वाँ सबसे बड़ा (135,190 वर्ग किमी के क्षेत्रफल) राज्य है।
  • यह भारत में इस्पात और विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है, जो भारत में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 15% उत्पादन करता है।
  • चावल के उत्पादन के कारण इसे 'धान का कटोरा' के नाम से भी जाना जाता है।

जनजातियाँ:

  • इस राज्य की कुछ प्रमुख जनजातियों में मिरियम, बैगा, कमर, हलबा, गोंड, भुमजा, कवार आदि हैं।

खनिज संसाधन:

  • छत्तीसगढ़ कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट जैसे खनिजों का मुख्य उत्पादक है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।
  • इस राज्य में भारत के टिन अयस्क भंडार का 35.4% भाग है। 
  • यह भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ टिन कंसन्ट्रेटस का उत्पादन होता है।

FAQ

Ans. - छत्तीसगढ़

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Ans. - 1 नवंबर, 2000
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