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हाईकोर्ट ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि जारी करने का सरकार को दिया आदेश
Utkarsh ClassesLast Updated
04-04-2024
State news
5 min read
3 अप्रैल 2024 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकतंत्र प्रहरियों की रोकी सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने सम्मान राशि रोकने के सरकार के निर्णय को गलत ठहराया।
हाई कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा?
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ की याचिका को स्वीकार करते हुए संघ के सदस्यों को सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए।
12 से 20 हजार रुपए प्रति माह दी जाती है सम्मान राशि:
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि से जुड़ा कानून प्रभावी है तब तक सरकार इस राशि को नहीं रोक सकती।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि फरवरी 2023 से रोक रखी है। इसके तहत लगभग 80 लोगों को हर माह 12 से 20 हजार रुपये दिए जाते हैं।
लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना की पृष्ठभूमि:
पूर्व भाजपा सरकार ने 2019 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना बनाई थी।
योजना को कानूनी मान्यता देने के लिए 2021 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम पारित किया।
इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए आपातकाल के दौरान जेल या थानों में बंद किए गए लोगों (लोकतंत्र प्रहरियों) को सम्मान राशि प्रदान करना है।
इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यह आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच प्रदेश के जितने लोगों को राजनीतिक कारणों से जेल में बंद किए गए थे। उन्हें ‘लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि’ योजना के तहत सम्मान राशि प्रदान करना है।
2021 में लागू की गई थी योजना:
यह ‘लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि’ योजना 6 मई 2021 को लागू किया गया। इसके बाद से पात्र व्यक्तियों को यह राशि दी जाने लगी।
फरवरी 2023 तक प्रार्थी संघ के सदस्यों को यह राशि मिल रही थी। लेकिन मार्च 2023 से इसका मिलना बंद हो गया।
इसका कारण पता करने पर उन्हें बताया कि 3 मार्च 2023 को मंत्रिमंडल बैठक में सम्मान राशि से जुड़े कानून को रद्द करने का विधेयक लाने का निर्णय लिया था।
कानून को रद्द करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। प्रार्थी संघ का कहना था कि अभी तक कानून को रद्द करने के विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किए आदेश जारी:
कोर्ट ने प्रार्थी संघ की दलीलों पर सहमति जताते हुए कहा कि जब तक किसी पारित विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति न मिले तब तक वह कानून का रूप नहीं लेगा ।
जब तक कोई कानून प्रभावी रहता है तब तक इसके अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ भी नहीं रोके जा सकते। कोर्ट ने आदेश दिए कि जब तक कानून रद्द न हो जाए तब तक संघ के सदस्यों को सम्मान राशि देना जारी रखे।
वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना बनाई थी। इस सन्दर्भ में वर्ष 2021 में अधिनियम पारित किया था ।
6 मई 2021 से कानून लागू किया गया व फरवरी 2023 तक प्रार्थी संघ के सदस्यों को राशि मिलती रही।
FAQ
Answer: हिमाचल प्रदेश
Answer: 2021
Answer: आपातकाल के दौरान राजनीतिक कारणों से जेल या थानों में बंद लोगों को सम्मानित करने के लिए।
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