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सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

Utkarsh Classes Last Updated 08-05-2025
Government extends CBI Director Praveen Sood's tenure by one year Appointment 5 min read

भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रवीण सूद का मौजूदा दो साल का कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त होना था। 

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 7 मई 2025 को हुई बैठक में प्रवीण सूद के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति द्वारा अगले सीबीआई निदेशक पर आम सहमति नहीं बन पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक 6 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल हुए थे।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया 

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों द्वारा शासित है। 

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल हैं: 

  • प्रधानमंत्री जो समिति के अध्यक्ष होते हैं।

सदस्य 

  • लोकसभा में विपक्ष के नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता समिति का सदस्य होगा।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश।

सीबीआई निदेशक का कार्यकाल

  • दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अनुसार, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कम से कम दो वर्षों के लिए की जाएगी।
  • नियुक्ति समिति की सिफारिश पर सीबीआई निदेशक का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • सीबीआई निदेशक का अधिकतम कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में

सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है।

इसका मुख्य कार्य ,केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना।

यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित जांच में लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है।

यह भारत में इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है।

मंत्रालय: सीबीआई केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है

स्थापना: 1 अप्रैल 1963।

प्रवीण सूद के बारे में 

  • प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1968 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी (आईपीएस) हैं। 
  • वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जिन्हें 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। 
  • मई 2023 में सीबीआई के निदेशक नियुक्त होने से पहले, वह कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे।

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FAQ

उत्तर: एक वर्ष के लिए ,24 मई, 2026 तक।

उत्तर: प्रधानमंत्री। अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।

उत्तर: पांच वर्ष। न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष है। उन्हें एक बार में एक वर्ष का विस्तार मिल सकता है।
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