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डॉ. दिनेश दास ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली

Utkarsh Classes Last Updated 29-01-2024
Dr Dinesh Dasa takes oath as member of UPSC Appointment 5 min read

डॉ. दिनेश दास ने 29 सितंबर 2023 संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने उन्हें शपथ दिलाई।

  • डॉ. दिनेश दास गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी से वानिकी (कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी) में एम.एससी हैं। 

डॉ. दास यूपीएससी के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं: 

  • डॉ. दिनेश दास इससे पूर्व फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। 
  • डॉ. दास दिसंबर 2020 से जनवरी 2022 तक अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। 

अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थायी समिति: 

  • स्थायी समिति यूपीएससी अध्यक्ष द्वारा गठित 9 सदस्यों की समिति है, जो हर साल राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर यूपीएससी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सभी 28 राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रतिनिधित्व करती है।
  • डॉ. दास राज्यों में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। 
  • डॉ. दिनेश दास समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे को सभी राज्‍यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जिसे 12 और 13 जनवरी, 2018 को गोवा में आयोजित किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी): 

  • संघ लोक सेवा आयोग भारत में एक प्रकार के केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएंँ (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार दिया गया है। 
  • इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। जबकि राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है।
  • भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये  गए हैं।

यूपीएससी के सदस्यों के सन्दर्भ में विभिन्न प्रावधान: 

  • यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • यूपीएससी का कोई भी सदस्य छह साल की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।
  • कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 
  • यूपीएससी का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। 
  • यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। 
  • राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। 

FAQ

Answer - डॉ. दिनेश दास

Answer - संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने उन्हें शपथ दिलाई।

Answer - भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

Answer - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 (भाग XIV) के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।

Answer - राष्ट्रपति
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