भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बारे में नियामक को सूचित करने में विफल रहने पर एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक्सिस बैंक ने 2020 में सीएससी ई-गवर्नेंस में 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी और नियम के अनुसार इसे सीसीआई को सूचित करना आवश्यक था। हालाँकि, वो ऐसा करने में विफल रहा।
एक्सिस बैंक को ऑर्डर की तारीख से 60 दिनों के भीतर जुर्माना देना होगा। यह आदेश 9 अगस्त 2023 को पारित किया गया था।
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सामान्य सेवा केंद्र योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
सामान्य सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) भारत सरकार की ई-सेवा सुविधाएं प्रदान करने वाली भौतिक सुविधाएं हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सेवा वितरण को पारदर्शी बनाना और नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को कम करना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।
इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 7 सदस्य होते हैं जिसमे एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य हैं ।
सदस्यों को सरकार द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनः नियुक्ति के पात्र हैं।
हालाँकि सदस्यों को पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
सीसीआई के पहले अध्यक्ष: धनेंद्र कुमार
वर्तमान अध्यक्ष: संगीता वर्मा (कार्यवाहक )
मुख्यालय: नई दिल्ली
इसने 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में अपना कारोबार शुरू किया। 2007 में इसका नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया।
एक्सिस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: दिल से ओपन
सीसीआई: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया
सीएससी: कॉमन सर्विस सेंटर