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राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष: विजया रहाटकर

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
9th Chairperson of National Commission for Women: Vijaya Rahatkar Appointment 6 min read

भारत सरकार ने 19 अक्टूबर 2024 को श्रीमती विजया राहतकरस को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया है। 6 अगस्त 2024 को रेखा शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली था। विजया राहतकरस, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के पद का कार्यभार  तत्काल प्रभाव से संभालेंगी।

श्रीमती विजया राहतकर ने इससे पहले, 2016 से 2021 तक, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

केंद्र सरकार ने डॉ. अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया है.

वर्तमान में सुश्री डेलिना खोंगडुप और श्रीमती ममता कुमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अन्य सदस्य हैं।

अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 

श्रीमती विजया राहतकरस और डॉ. अर्चना मजूमदार को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के पास आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के नियमों और विनियमों को तैयार करने की शक्ति है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1992 बनाए हैं, जिसमें प्रावधान है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल तीन साल और उनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, जो भी पहले हो।

अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में उल्लिखित कुछ नियमों और शर्तों के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।

अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित का एक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में

राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधान के तहत स्थापित किया था।

यह निकाय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत पर है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार आयोग के कार्य निन्म्लिखित हैं; 

  • संविधान और अन्य वैधानिक अधिनियमों में महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों के प्रावधानों की समीक्षा करना;
  • नये कानून बनाने के उपाय सूझाना ;
  • महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कार्य करना;
  • महिलाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य

राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष,पांच अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं।

आयोग का एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का एक सदस्य सचिव होता है जो प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्रीय आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, या केंद्र सरकार या अखिल भारतीय सेवाओं की सिविल सेवा का अधिकारी होता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 

अब तक, केंद्र सरकार ने एक अध्यक्षा के अधीन 10 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और उनके अध्यक्षों,तथा कार्यकाल की सूची निम्नलिखित है।

क्रमांक  

अध्यक्ष 

कार्यकाल 

1

सुश्री  जयंती पटनाइक 

03 फ़रवरी 1992- 30 जनवरी 1995

2

डॉ. वी. मोहिनी गिरी

21 जुलाई  1995- 20 जुलाई 1998.

3

सुश्री विभा पार्थसारथी

18 जनवरी 1999-17 जनवरी 2002

4

डॉ. पूर्णिमा आडवानी

25 जनवरी 2002- 24 जनवरी 2005

5

डॉ. गिरिजा व्यास

16 फ़रवरी  2005 -15 फ़रवरी  2008

 

डॉ. गिरिजा व्यास

09 अप्रैल 2008- 08 अप्रैल  2011

6

सुश्री ममता शर्मा

02 अगस्त 2011- 01 अगस्त  2014

7

सुश्री ललिता कुमारमंगलम

29 सितम्बर 2014- 28 सितम्बर 2017

 

सुश्री रेखा शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष))

29 सितम्बर 2017- 06 अगस्त  2018

8

सुश्री रेखा शर्मा

07अगस्त 2018- 06 अगस्त 2021

 

सुश्री रेखा शर्मा 

07अगस्त 2021-06 अगस्त 2024

9

श्रीमती विजया राहतकरस 

19 अक्टूबर 2024

FAQ

उत्तर : श्रीमती विजया रहाटकरस को

उत्तर: तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक , जो भी पहले हो।

उत्तर: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 में

उत्तर: एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य सचिव, सभी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

उत्तर: डॉ. गिरिजा व्यास और सुश्री रेखा शर्मा।

उत्तर: सुश्री जयंती पटनायक
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