केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लस-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, लद्दाख ने 97 प्रतिशत से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। यह जानकारी 25 जून 2024 को सिंधु सांस्कृतिक केंद्र (एसएसके), लेह में एक समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल डॉ. बीडी मिश्रा ने दी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, अब तक देश भर में 77 लाख से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक उल्लस मोबाइल ऐप पर नामांकित हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय लद्दाख की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहायता देगा।
वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जो किसी भी भाषा को पढ़-लिख नहीं सकता, भारत में निरक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर-साक्षरों की संख्या 25.76 करोड़ थी, जिनमें 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएँ थीं।
उल्लस (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है।
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल हैं।
2022-23 से 2026-27 तक योजना का कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है। इस परिव्यय में भारत सरकार का हिस्सा 700 करोड़ रूपये तथा राज्यों का हिस्सा 337.90 करोड़ रूपये का है।
देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के गैर-साक्षरों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य पांच करोड़ शिक्षार्थी या एक प्रति वर्ष एक करोड़ शिक्षार्थी है।
पूरी योजना ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और इसमे सभी शिक्षक स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवी शिक्षक उल्लस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कक्षा का संचालन करेंगे।
इस योजना के पाँच घटक हैं, अर्थात्;
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियमन के साथ 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अस्तित्व में आया।
इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया है ।
राजधानी: लेह
उपराज्यपाल: डॉ बी.डी मिश्रा