केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया और देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। उन्होंने नए नाबालिगों ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) कार्ड भी वितरित किए।
निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में एनपीएस वात्सलय योजना की घोषणा की थी।
एनपीएस वात्सल्य को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित किया जाएगा।
एनपीएस वात्सल्य के बारे में
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) वात्सल्य 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए है और जो भारत के निवासी हैं।
- एनपीएस वात्सल्य खाता अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए नहीं है।
- नाबालिग के नाम पर एक एनपीएस-टियर II खाता खोला जाएगा।
- टियर-II खाता एक स्वैच्छिक बचत पेंशन योजना है जो ग्राहक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) से जुड़ी होती है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहक को एक अद्वितीय 12-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पीआरएएन नंबर प्रदान किया जाता है जो अंत तक ग्राहक के पास रहता है।
अंशदान, निकासी, निकास की सुविधा
- एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत न्यूनतम योगदान 1000 रुपये प्रति वर्ष है, और इसमे कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं है।
- माता-पिता नाबालिग की ओर से योगदान कर सकते हैं।
- लॉक-इन अवधि तीन वर्ष की है।
- तीन साल के बाद, ग्राहक शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी और विकलांगता के लिए निधि का 25 प्रतिशत (निवेशित राशि और राशि पर रिटर्न) आंशिक रूप से निकाल सकता है।
- योजना की अवधि के केवल तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है।
जब कोई ग्राहक 18 वर्ष का हो जाता है तो क्या होगा?
- ग्राहक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, ग्राहक के पास एनपीएस टियर -1 खाते में स्थानांतरित करने का विकल्प होता है या
- यदि निधि की राशि 2.5 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो ग्राहक पूरी राशि निकाल सकता है।
- यदि धनराशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो ग्राहक 20 प्रतिशत राशि निकाल सकता है, और अन्य 80 प्रतिशत का उपयोग एक निर्दिष्ट बीमा कंपनी से वार्षिकी पॉलिसी खरीदने के लिए किया जाएगा।
- बीमा कंपनी ग्राहक को वार्षिकी राशि के आधार पर पेंशन देगी।
क्या रिटर्न की गारंटी है?
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित एक पेंशन फंड मैनेजर एनपीएस- I, एनपीएस-II या दोनों में ग्राहक के निवेश की देखभाल करता है।
- पेंशन फंड मैनेजर बाजार (कंपनी के शेयर, बांड, डिबेंचर, आदि) में निवेश करता है, और रिटर्न निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
- इसमे कोई गारंटी नहीं होती।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई एक स्वैच्छिक अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना है। प्रारंभ में, यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 1 मई 2009 को इसे सभी के लिए खोल दिया गया ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दो- एनपीएस -1 और एनपीएस- II खाते प्रदान करती है।
- 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) एनपीएस- I के लिए पात्र है।
- जिस व्यक्ति के पास एनपीएस -I खाता है, वह एनपीएस -II खाता खोल सकता है, लेकिन एनपीएस -II खाता केवल निवासी भारतीयों के लिए है।
- एनपीएस- I खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान 1000 रुपये है, जबकि एनपीएस -II खाते के लिए न्यूनतम योगदान राशि की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एनपीएस -I खाते की तुलना में एनपीएस -II में निकासी और निकास में अधिक लचीलापन है।
- एनपीएस को पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
पीएफआरडीए के अध्यक्ष: दीपक मोहंती
फुल फॉर्म
- एनपीएस /NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System)
- पीआरएएन/PRAN: परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number)
- पीएफ़आरडीए /PFRDA): पेंशन फ़ंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी( Pension Fund Regulatory and Development Authority)