नागालैंड विधानसभा ने 9 नवंबर 2023 को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने संबंधी विधेयक आम सहमति से पारित कर दिया।
इस विधेयक के पास होते ही राज्य में लंबे समय से चले आ रहे एक विवादास्पद मुद्दे का समाधान हुआ।
नगर निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ:
- नागालैंड में अब दो दशक बाद नगर निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने वाला प्रावधान विधेयक में किया गया है।
- मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि पहले इस तरह के आरक्षण का विरोध करने वाले शीर्ष आदिवासी निकाय ने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) शीघ्र ही नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा।
नागालैंड में आखिरी बार यूएलबी चुनाव वर्ष 2004 में हुए थे:
- मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के अनुसार अब समय आ गया है कि महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन में भागीदारी करें। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव लंबे समय से लंबित हैं यहाँ आखिरी बार चुनाव वर्ष 2004 में हुए थे।
- नागालैंड में यूएलबी चुनाव कराने के लिए पिछले दो दशकों में कई प्रयास किए गए लेकिन सरकार को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण वर्तमान नागालैंड नगर निकाय विधेयक, 2023 का मसौदा तैयार करना पड़ा।
नए विधेयक में भूमि और भवन कर संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया:
- इस विधेयक के पारित होने पर प्रमुख नागरिक समाज संगठन, 'नगा मदर्स एसोसिएशन' और महिला विधायकों ने विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता जताई।
- मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सत्र के दौरान सदन में नागालैंड नगर निकाय विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि नए विधेयक में भूमि और भवनों पर करों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
- इस विधेयक के अनुसार, महिलाओं के लिए विधेयक में यूएलबी में सीट के एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और राज्य में शीर्ष जनजातीय निकायों द्वारा भी इसे स्वीकार किए जाने के मद्देनजर रखा गया है।
- हालांकि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि महिलाओं के लिए यूएलबी में अध्यक्ष के पदों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान जो कि पहले नगर निकाय अधिनियम में था, उसे संबंधित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।
प्रति दस वर्ष में होगी समीक्षा:
- किसी भी नगरपालिका या नगर परिषद का सदस्य बनने के लिए केवल राज्य के मूल निवासियों को ही पात्र बनाने की सिफारिश की गई है।
- साथ ही इसमें प्रावधान है कि नगरपालिका अधिनियम की प्रति दस वर्ष के बाद समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। अब राज्य में 39 शहरी स्थानीय निकाय हैं।
- मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि हमें इस बढ़ती शहरी आबादी को आवश्यक शहरी बुनियादी ढाँचा और शहरी सुविधाएं स्थानीय स्वशासन के माध्यम से प्रदान करनी हैं।
नागालैंड:
- राजधानी: कोहिमा
- राज्यपाल: ला गणेशन