प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया की 2023-24 में जारी गए पेटेंटों की संख्या अब तक जारी किए गए पेटेंटों में सबसे ज्यादा है।
पेटेंट क्या है?
- पेटेंट सरकार द्वारा प्रदत्त एक विशेष अधिकार है, जो आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को उसके आविष्कार का उपयोग करने, उत्पादन करने या बेचने से रोकने की अनुमति देता है।
- आविष्कारकों को, पुराने आविष्कार को आगे के विकास के लिए पुनः पेटेंट प्राप्त करने की भी अनुमति देता है।
- पेटेंट कानून बनाने का प्राथमिक लक्ष्य, नवप्रवर्तकों को उनके विचारों पर विशेष अधिकार प्रदान करके उन्हें अपने पेशे में अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- पेटेंट की अवधि: भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से बीस वर्ष की होती है। भले ही वह अनंतिम या पूर्ण विनिर्देश के साथ दाखिल किया गया हो।
पेटेंट अधिनियम
- पेटेंट अधिनियम, 1970 भारत की पेटेंटिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक क़ानून है, जो 1972 में लागू हुआ। इसने, 1911 के भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है।
- भारतीय संसद ने पेटेंट (संशोधन) विधेयक 2005 अधिनियमित किया, जिसने दिसंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा जारी पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश 2004 का स्थान लिया। 2005 का पेटेंट (संशोधन) अधिनियम भोजन, रसायन, और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है।
- इस अधिनियम ने, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और रोगाणुओं सहित प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में उत्पाद पेटेंट का विस्तार किया है।
- संशोधन के परिणामस्वरूप विशिष्ट विपणन अधिकार (ईएमआर) से संबंधित कानूनों को हटा दिया गया है, और अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देने वाला एक खंड भी स्थापित किया गया है।
प्रति देश पेटेंट की संख्या-2023
प्रतिवर्ष 695,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय (पीसीटी) पेटेंट आवेदन दायर करने के साथ चीन सभी देशों की सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान हैं।
अनिवार्य लाइसेंसिंग
- अनिवार्य लाइसेंसिंग, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, के सबसे आवश्यक घटकों में से एक है।
- कोई भी इच्छुक व्यक्ति विभिन्न मानकों को पूरा करते हुए, पेटेंट की सीलिंग की तारीख से तीन साल के बाद किसी भी समय अनिवार्य पेटेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, पेटेंट नियंत्रक के पास आवेदन कर सकता है।
पेटेंट की नियमितता
- किसी पेटेंट को स्थायी करना, एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायिक और तकनीकी मुद्दा है। जो किसी क्षेत्राधिकार में जारी किए गए पेटेंट के वैधता का विस्तार करता है।