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अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ से अधिक

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Atal Pension Yojana Subscriber Base Crosses 6 Crores Government Scheme 3 min read

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कुल नामांकन 6 करोड़ के आँकड़े को पार कर गए हैं। अटल पेंशन योजना में चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 79 लाख से अधिक नामांकन दर्ज हुए हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने वाली इस योजना की यह उपलब्धि सभी बैंकों के प्रयासों से संभव हो सकी है।

  • पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने हाल ही में योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई पहलों की शुरूआत की है। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में एक पेज का सरल एपीवाई फ़्लायर/हैंडआउट जारी करना शामिल है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के बारे में: 

  • योजना की शुरुआत: 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
  • उद्देश्य: सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
  • एपीवाई को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात क्रमशः 57:43 का है।   

एपीवाई का संचालन: 

  • एपीवाई को एनपीएस के माध्यम से ‘पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण’ द्वारा प्रशासित किया जाता है।  

एपीवाई के लिए योग्यताएं:

  • भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18-40 वर्ष के बीच हो एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्रता रखता है।
  • एपीवाई में विलंब से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि अधिक और शीघ्र शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है।

एपीवाई के लाभ:

  • एपीवाई के तहत धारकों(अभिदाता) को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन रु 1000 या रु 2000 या रु 3000 या रु 4000 या में 5000 रु प्रदान किया जाता है।
  • अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिये पेंशन की गारंटी दी जाती है।
  • अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बारे में:

  • पीएफआरडीए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।
  • पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
  • यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों उदहारण के लिए पेंशन फंड मैनेज़र, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इत्यादि की नियुक्ति करता है।

FAQ

Answer:- अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

Answer:- 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गई थी।

Answer:- 18-40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई में शामिल हो सकता है।
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