केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) लॉन्च किया। वर्तमान में, राज्य-विशिष्ट पारगमन आवश्यकताओं के आधार पर लकड़ी और वन उत्पादों के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। गुजरात और जम्मू-कश्मीर से लकड़ी और अन्य वन उपज ले जाने वाले दो वाहनों को हरी झंडी दिखा कर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए रवाना किया गया। एनटीपीएस द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर कोडित पारगमन परमिट, कई राज्यों में विस्तृत चौकियों को परमिट को मान्य करने और निर्बाध परिवहन की अनुमति देंगे।
राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस)
- नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) का उद्देश्य "वन नेशन-वन पास" प्रणाली को स्थापित करना है।
- इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना है।
- इसे हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- केंद्रीय मंत्री ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना और वन के बाहर पेड़ पहल सहित मंत्रालय के कई अन्य हालिया प्रयासों का भी उल्लेख किया है।
राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली की विशेषताएं
- इस प्रणाली का डेस्कटॉप-आधारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों उपलब्ध हैं।
- ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रांजिट परमिट (टीपी) आवेदन जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध है।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) वन अधिकारियों के पास जाने के बजाय ऑनलाइन भी तैयार किया जा सकता है।
- ट्रांजिट पास प्रणाली के माध्यम से निजी भूमि पर उगने वाली छूट प्राप्त प्रजातियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- टीपी डाउनलोड करते समय ड्राइवर की जानकारी को संशोधित किया जा सकता है।
- क्यूआर कोड का उपयोग वाहन की गति को सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली के लाभ
- एनटीपीएस, ट्रांजिट पास प्रणाली जारी करने में तेजी लाता है।
- इस प्रणाली द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट पूरे भारत में मान्य होगा।
- राज्य की सीमा पार करने पर किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए वन कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एनटीपीएस की कार्यप्रणाली
- ट्रांजिट पास के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को पहले सिस्टम में पंजीकरण करना होगा।
- आवेदन उपयुक्त रेंज वन कार्यालय को भेज दिया जाएगा।
- राज्य-विशिष्ट सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रांजिट पास प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को पास जारी होने पर एक अधिसूचना प्राप्त होगी, उसके बाद ट्रांजिट पास डाउनलोड किया और देखा जा सकता है।