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प्रीति सूदन: यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Preeti Sudan :2nd Woman to be appointed Chairperson of UPSC Appointment 4 min read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह डॉ. मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था।

श्रीमती आर.एम.बाथ्यू (खरबुली) (1992-96) के बाद प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं।

आईएएस प्रीति सूदन के बारे में 

1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन ने केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, महिला एवं बाल विकास और रक्षा मंत्रालय में प्रमुख पदों पर काम किया है। 

प्रीति सूदन ने आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

 प्रीति सूदन का कार्यकाल 

  • यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद संभालेने की तिथि से छह साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है। 
  • यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य ,भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
  • राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष/सदस्य को हटा सकते हैं, अगर उन्हें कदाचार का दोषी पाया जाता है।

यूपीएससी के बारे में 

 

संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 378(1) के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया।

यूपीएससी के पहले अध्यक्ष आर.एन.बनर्जी थे।

यूपीएससी में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति के पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने की शक्ति है।

यूपीएससी के कार्य 

संविधान के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मामलो में परामर्श करेगी :

  • केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर भर्ती के तरीके पर, 
  • कर्मचारी के एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण एवं पदोन्नति के मामले में ,
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी से संबंधित अनुशासनात्मक मामले में ,
  • सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित नियम बनाने या नियम बदलने जैसे मामले में ।

यह भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएँ और साक्षात्कार भी आयोजित करता है।

यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देता है।

FAQ

उत्तर : प्रीति सूदन

उत्तर: श्रीमती आर.एम.बाथ्यू (खरबुली)(1992-96)।

उत्तर: छह वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो।

उत्तर: 26 जनवरी 1950

उत्तर: आर.एन.बनर्जी।

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति.
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