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ईसीआई द्वारा आवश्यक सेवा कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की अनुमति

Utkarsh Classes Last Updated 20-03-2024
Postal Ballot For Essential Service Employee Allowed by ECI Election 4 min read

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आधिकारिक तौर पर मतदाताओं की एक श्रेणी को अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में नामित किया है जो डाक मतपत्र मतदान के लिए पात्र हैं। 

  • इस श्रेणी में विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं, जो मतदान के दिन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
  • पात्र मतदाताओं की सूची में समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण पेशेवरों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। सूचीबद्ध लोगों में मेट्रो, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कर्मचारी और मतदान दिवस कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी शामिल हैं।
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार लिया गया यह निर्णय, चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और पहुंच के प्रति ईसीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 
  • चुनाव के दिन आवश्यक सेवा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानकर, आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वोट देने का उनका मौलिक अधिकार बिना किसी व्यवधान के बरकरार रहे।
  • अधिसूचना विशेष रूप से वर्तमान आम चुनावों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इसका विस्तार 13 राज्यों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनावों तक है।

डाक मतदान के बारे में

  • डाक मतदान, जिसे अनुपस्थित मतदान भी कहा जाता है, मतदान का एक सुविधाजनक तरीका है जहां मतदाता मतदान केंद्र पर भौतिक रूप से जाने के बजाय मेल के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं। 
  • यह विधि उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर होने, विकलांगता होने या चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे होने सहित कुछ परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं।

कौन पात्र है?

विभिन्न चुनावों और न्यायक्षेत्रों में डाक मतपत्रों के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड होते हैं। हालाँकि, पात्र मतदाताओं के कुछ समूहों में शामिल हैं:

  • सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और सरकारी कर्मियों में सेवारत लोग जो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से दूर चुनाव कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं।
  • काम, बीमारी या विकलांगता जैसे कारकों के कारण व्यक्तिगत रूप से वोट डालने में असमर्थ व्यक्ति जो उन्हें अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर रखते हैं।
  • अधिकारी और मतदान कर्मचारी जो अपने स्थान के अलावा अन्य मतदान स्थानों पर तैनात हैं।
  • जिन व्यक्तियों को चुनाव अवधि के दौरान निवारक हिरासत आदेशों के तहत हिरासत में लिया जा रहा है।

FAQ

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

उत्तर: अनुपस्थित मतदान
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