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गृह मंत्रालय ने नागालैंड के 8 जिलों में AFSPA के विस्तार के लिए अधिसूचना जारी की

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
MHA notified for extension of AFSPA in 8 Districts of Nagaland Defence 4 min read

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) को 1 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

  • नागालैंड सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, जिन्होंने एमएचए अधिसूचना का हवाला दिया, एएफएसपीए को 8 जिलों में बढ़ा दिया गया है, जिनमें दीमापुर, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 16 जिलों वाले नागालैंड के पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशन क्षेत्र भी प्रभावित हैं।
  • गृह मंत्रालय की एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में एएफएसपीए को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
  • केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया।
  • AFSPA सेना, अर्धसैनिक और अन्य सुरक्षा बलों को बिना वारंट के कुछ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिसमें किसी को गिरफ्तार करना, परिसर की तलाशी लेना और अन्य कार्रवाई करना शामिल है।
  • अप्रैल 2022 में, केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई क्षेत्रों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या कम कर दी। इसे 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1980 के दशक में मिजोरम से हटा लिया गया था।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958

  • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 उसी वर्ष सितंबर में बनाया गया था। यह अधिनियम पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा पर लागू होता है। 
  • अधिनियम के तहत, राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार के पास पूरे राज्य या उसके हिस्से को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति है। 
  • इस क्षेत्र में सक्रिय सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों या संदिग्ध व्यक्तियों पर गोली चलाने की शक्ति भी शामिल है। एएफएसपीए अधिनियम के प्रावधान छह महीने के लिए वैध हैं। 
  • हालाँकि, सरकार हर छह महीने के बाद AFSPA को बढ़ा सकती है। एएफएसपीए अधिनियम 1958 के प्रावधान कड़े हैं। 
  • इसे इन क्षेत्रों में सक्रिय विद्रोही समूहों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने के लिए बनाया गया था। हालाँकि, सुरक्षा बलों को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन और ज्यादती के मामले भी सामने आए हैं।

FAQ

उत्तर: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

उत्तर: 1958
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