शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक 5 सितंबर 2023 को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई।
बैठक में यह निश्चित किया गया कि एससीओ के विधि और न्याय मंत्रियों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होगी।
- इस अवसर पर केन्द्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एससीओ चार्टर और इसके आपसी विश्वास, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने भारत मे हुए हालिया कानूनों और अधिनियमों में सुधारों पर अधिक जोर दिया। साथ ही मेघवाल ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हालिया सुधारों की वजह से भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की रैंकों में बढ़त प्राप्त की है जो कि कारोबार के स्थापन और संचालन में सुगमता को दर्शाता है और साथ ही साथ नागरिकों के रहन-सहन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
- केन्द्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में भारत में किये जा रहे कानूनी सुधारों पर प्रकाश डाला। केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी दिया कि सबसे अधिक जोर कानूनों को सरल बनाने और पुराने पड़ चुके कानूनों और अधिनियमों के बोझ को कम करने पर है जो कि समय के साथ उपयोगी नहीं रह गये।
पूर्व में 1,486 कानूनों को किया जा चूका है निरस्त:
- केन्द्रीय मंत्री के अनुसार ऐसे 1,486 कानूनों को पहले ही निरस्त किया जा चुका है और कुछ और पुराने पड़ चुके ऐसे कानूनों की पहचान की जा रही है। इससे नागरिकों के रहन-सहन और जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा साथ ही भारत में कारोबार सुगमता भी बढ़ेगी।
पुराने कानूनों को अद्यतन कार्य जारी:
- ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय से चली आ रही आपराधिक न्यायविद्या से संबंधित कानूनों जैसे कि भारतीय दंड संहिता (1860), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) को समकालीन बनाने और उनके स्थान पर हमारे परंपरागत और पौराणिक विधि ज्ञान से प्रेरणा लेकर आधुनिक और गतिशील भारत की वास्तविकताओं और जरूरतों के अनुरूप नये कानून बनाने का काम किया जा रहा है।
डिजिटल डेटा सुरक्षा पर कार्य हेतु आग्रह:
- डिजिटल डेटा सुरक्षा को लेकर भारत की गहरी चिंता और प्रतिबद्धता को दोहराते हुये मंत्री ने सदस्य देशों से भी अपने आप को इसके लिये समर्पित करने तथा डिजिटल डेटा सुरक्षा और दुनिया में एक सुरक्षित और बेहतर डिजिटल परिवेश की दिशा में काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया।
एससीओ सदस्य देशों में न्याय प्रणाली विकास के क्षेत्र में हासिल आपसी समझ, एससीओ विकास रणनीति 2025 में शामिल कार्यों और समझौतों पर गौर करते हुये एससीओ सदस्य देशों के विधि और न्याय मंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य के द्वारा निम्न घोषणा की गई:
- विधि और न्यायिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये एससीओ सदस्य देशों के विधि और न्याय मंत्रियों के बीच सहयोग किया जायेगा।
- सहयोग समझौते के क्रियानवयन पर कार्य लगातार जारी रहेगा।
- अनुभव के बेहतर आदान- प्रदान के लिये सम्मेलनों, विधिक सहयोग मंचों का आयोजन किया जायेगा।
- फारेंसिक विशेषज्ञता और विधिक सेवाओं पर विशेषज्ञ कार्य समूहों का काम जारी रहेगा।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई, चीन में हुई थी।
- संगठन में नौ सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।
- एससीओ के 23 वें शिखर सम्मेलन के दौरान, ईरान आधिकारिक तौर पर नौवें सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल हो गया।
- एससीओ का उद्देश्य राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- संगठन आपसी हित के मुद्दों पर नियमित संवाद और परामर्श में शामिल होने के लिए सदस्य राज्यों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करके क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।
- संगठन के पर्यवेक्षक राज्य और संवाद सहयोगी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया जैसे देश शामिल हैं।