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ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त नियुक्त

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Gyanesh Kumar & Sukhbir S. Sandhu appointed new Election Commissioner Person in News 5 min read

14 मार्च 2024 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। हालाँकि, पैनल के विपक्षी सदस्य, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपनी असहमति व्यक्त की है।

नए सदस्यों को नए अधिनियमित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चुनौती दी गई है।

भारत का चुनाव आयोग

भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं ।

वर्तमान में, भारत के चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जबकि अन्य  चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे।

नये चुनाव आयुक्त के बारे में

ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया 

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 के अनुसार, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चयन समिति में शामिल हैं:

  • समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री,
  • प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में ,
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में।

यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा।

भारत निर्वाचन आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम 2023 , भारत के चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित करता है।

  • वह व्यक्ति जो  भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर है  या समकक्ष पद धारण का चुका हो।
  • वह व्यक्ति ईमानदार होगा और उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव हो।

चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल

  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
  • यदि किसी चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसका संयुक्त कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं होगा। छह वर्षों में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल दोनों शामिल होगा।

FAQ

उत्तर: प्रधानमंत्री, इसमें तीन सदस्य होते हैं। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति

उत्तर: ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है

उत्तर: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है।
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