भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए, इस सेवानिवृत्ति के साथ ही उच्च सदन में उनके तीन दशक लंबे कार्यकाल की समाप्ति हो गई।
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में निम्नलिखित नीतियाँ अपनाई गईं:
1991 में वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने वाले डॉ. सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जिससे व्यापार बाधाएं कम हुईं, लाइसेंस राज प्रणाली खत्म हुई और प्रमुख क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। ये सुधार भारत की आर्थिक संवृद्धि और वैश्वीकरण को गति देने में महत्वपूर्ण थे।
डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पेश किया। बाद में इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।
यह एक सामाजिक कल्याण पहल है जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है।
प्रधान मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण कानून था।
यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी एजेंसियों और संस्थानों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और सार्वजनिक प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है।
इस समझौते से भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन प्राप्त करने की अनुमति मिली, जिससे देश के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मदद मिली। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसके बावजूद, यह समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।