दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में शामिल होने के लिए 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली, एबी-पीएमजेएवाई योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ही इस योजना में शामिल नहीं हुई है।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार, जिसने 10 साल से अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया, ने एबी-पीएमजेएवाई योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एबी-पीएमजेएवाई की कार्यान्वयन एजेंसी है।
एबी-पीएमजेएवाई के बारे में
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है।
- आयुष्मान भारत प्रमुख योजना का दूसरा घटक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है।
- केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर पीएम-जेएवाई कर दिया गया।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है।
एबी-पीएमजेएवाई के लाभ
- यह एक कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना है।
- पात्र परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा मिलता है।
- परिवार का एक सदस्य या सभी सदस्य संयुक्त रूप से पात्र सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीमा प्रीमियम साझा करते हैं।
पात्रता
- शुरू में, यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों) के लिए थी।
- बाद में इस योजना का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों और उनके परिवारों को इसमे शामिल किया गया।
- इस योजना के तहत परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 2024 में, सरकार ने इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया।
कार्यान्वयन प्राधिकरण
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, एबी-पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन प्राधिकरण है।