निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री अनीता शाह अकेला ने वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में धोखाधड़ी वाली वित्तीय योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए "निवेशक सारथी" नामक निवेशक जागरूकता वैन का शुभआरंभ किया ।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ,भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था।
इस फंड की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत 1999 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी।
कोष का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है।यहां निवेशक का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है।
भुगतान की देय तिथि से सात वर्ष की अवधि तक निवेशक द्वारा भुगतान न की गई और दावा न किए गए निम्नलिखित राशियाँ कोष में जमा की जाती हैं। वे हैं :
कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि
किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि
कंपनियों के साथ परिपक्व जमा
कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर
निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिया गया अनुदान और दान;
और, फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय
आईईपीएफए: इन्वैस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेकशन फ़ंड अथॉरिटी
आईईपीएफ: इन्वैस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेकशन फ़ंड