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पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला सहित राष्ट्रपति द्वारा 5 नए राज्यपाल नियुक्त

Utkarsh Classes Last Updated 25-12-2024
Ex-Home Secretary Ajay Bhalla among 5 new Governors appointed by Prez Appointment 5 min read

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जिन्हें अशांत राज्य मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है , सहित पांच राज्यों के नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 2024 को पांचों राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी।

अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जहां पिछले साल मई से मीतेई और कुकी-जो समूहों के बीच समय-समय पर जातीय संघर्ष होते रहे हैं।

अजय कुमार भल्ला असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्थान लेंगे, जो मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

1984 असम-मेघालय बैच (सेवानिवृत्त) आईएएस अजय कुमार भल्ला देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह सचिव रहें हैं। भल्ला अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया

24वें सेना प्रमुख (2010-2012) जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है । सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा में शामिल हुए जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में गाजियाबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद भी संभाला।

उन्होंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा था।

केरल के राज्यपाल बिहार और बिहार केरल भेजे गए

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे विश्वनाथ आर्लेकर की जगह लेंगे जिन्हें केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

रघुबर दास का इस्तीफा और हरि बाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त 

राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।

 

नवनियुक्त राज्यपालों की सूची 

  • बिहार-आरिफ मोहम्मद खान
  • केरल- विश्वनाथ अर्लेकर
  • मणिपुर - अजय कुमार भल्ला 
  • मिजोरम- सेवानिवृत्त। जनरल विजय कुमार सिंह
  • ओडिशा - हरि बाबू कंभमपति

राज्य के राज्यपालों के बारे में

संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है।

राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की शक्ति है।

योग्यताएँ

  • भारत के किसी राज्य का राज्यपाल के लिए नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
  • वह लाभ के पद पर आसीन न हो ।
  • वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।

कार्यकाल

  • राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पर ही अपने पद पर आसीन रहता है। 
  • इसका मतलब , राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं।
  • राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।

FAQ

उत्तर: अजय कुमार भल्ला

उत्तर: विश्वनाथ आर्लेकर

उत्तर: सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह

उत्तर: आरिफ मोहम्मद खान

उत्तर: हरि बाबू कंभमपति

उत्तर: भारत के राष्ट्रपति
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