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कैबिनेट ने भारत-भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025
Cabinet approves India-Bhutan food safety agreement Agreements and MoU 4 min read

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मार्च 2024 को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच किये गए समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। यह समझौता भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए), स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच किया गया है।

भारत-भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते के पक्षकार: 

  • दोनों देशों के मध्य हुए खाद्य सुरक्षा समझौते के कई पक्षकार हैं। ये निम्न हैं-
    • भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए)
    • स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान
    • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

खाद्य सुरक्षा समझौते से लाभ: 

  • दोनों देशों के मध्य हुए खाद्य सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच  कारोबार में सुगमता आएगी। 
  • भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय बीएफडीए, एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। 
  • इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्‍साहन मिलेगा और दोनों पक्षों के लिए अनुपालन लागत कम होगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई): 

  • एफएसएसएआई खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है।
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई का प्रशासनिक मंत्रालय है।
  • मुख्यालय: दिल्ली
  • स्थापना: 2008
  • इसके नियमों और प्रमुख विनियमों को अधिसूचित किये जाने के उपरांत वर्ष 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ।
  • यह शासन के विशुद्ध नियामक की बजाय स्व-अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बहु-स्तरीय से एकल नियंत्रण की ओर परिवर्तन को भी रेखांकित करता है।

एफएसएसएआई के कार्य: 

  • एफएसएसएआई खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
  • खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क तैयार करना।
  • नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
  • खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य मानकों के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना।
  • खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
  • खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए नियमों का निर्धारण।
  • खाद्य उत्पादों में संदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली आरंभ करना।

एफएसएसएआई की संरचना:

  • एफएसएसएआई में एक अध्यक्ष तथा 22 अन्य सदस्य होते हैं, इनमें एक-तिहाई महिलाएँ होती हैं।
  • एफएसएसएआई के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • प्रवर्तन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी काफी हद तक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों की होती है।
  • खाद्य प्राधिकरण को मानक स्थापित करने में वैज्ञानिक समितियों एवं पैनलों तथा प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में केंद्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

FAQ

Answer: भूटान

Answer: भारत-भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते के कुल चार पक्षकार हैं

Answer: 2008

Answer: नई दिल्ली
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