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संसद ने किया आईएसओ (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023 पारित

Utkarsh Classes Last Updated 29-01-2024
Parliament passed ISO (Command, Control and Discipline) Bill-2023 Bill and Act 5 min read

राज्यसभा ने अंतर सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक-2023 को 8 अगस्त को पारित करते ही संसद में पास हो गया क्योंकि लोकसभा इसे 4 अगस्त को ही पारित कर चुका है।

यह विधेयक अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को उनकी कमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

  • विधेयक का उद्देश्य सशस्त्र बलों में अनुशासन की परंपरा को और मजबूत करना है। यह विधेयक अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को बेहतर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।

  • यह विधेयक सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी कर्मियों और केंद्र सरकार के अन्य बलों के उन कर्मियों पर भी लागू होगा, जो किसी अंतर-सेवा संगठन में सेवारत हैं।

  • यह विधेयक अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को कार्य करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। उनके अधीन सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक नियंत्रण, चाहे उनकी सेवा कुछ भी हो। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

अंतर-सेवा संगठन:

  • मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों को विधेयक के तहत गठित माना जाएगा। इनमें अंडमान और निकोबार कमांड, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल हैं।

  • केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है जिसमें तीन सेवाओं में से कम से कम दो से संबंधित कर्मचारी हों: सेना, नौसेना और वायु सेना। इन्हें एक ऑफिसर-इन-कमांड के अधीन रखा जा सकता है। इन संगठनों में एक संयुक्त सेवा कमान भी शामिल हो सकती है, जिसे कमांडर-इन-चीफ की कमान के तहत रखा जा सकता है।

अंतर-सेवा संगठनों का नियंत्रण:

  • वर्तमान में, अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

  • विधेयक अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को इसमें सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों पर आदेश और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। वह अनुशासन बनाए रखने और सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

  • एक अंतर-सेवा संगठन का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा। सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक हित के आधार पर भी निर्देश जारी कर सकती है। 

केंद्र सरकार के अधीन अन्य बल:

  • केंद्र सरकार भारत में स्थापित और संचालित किसी भी बल को अधिसूचित कर सकती है, जिस पर यह विधेयक लागू होगा। यह सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के अतिरिक्त होगा।

कमांडर-इन-चीफ:

  • कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड के रूप में नियुक्त होने के योग्य अधिकारी हैं:

    • नियमित सेना का एक जनरल ऑफिसर (ब्रिगेडियर के पद से ऊपर),

    • एक ध्वज नौसेना का अधिकारी (बेड़े के एडमिरल, एडमिरल, वाइस-एडमिरल, या रियर-एडमिरल का रैंक), या

    • वायु सेना का एक वायु अधिकारी (ग्रुप कैप्टन के पद से ऊपर)।

  • उन्हें निहित सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा:

    • सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग,

    • नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ,

    • एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ।

    • सेवा अधिनियमों में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी/प्राधिकरण, और

    • सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी/प्राधिकरण।

कमांडिंग ऑफिसर:

  • बिल एक कमांडिंग ऑफिसर का प्रावधान करता है जो किसी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की कमान संभालेगा। अधिकारी अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

  • कमांडिंग ऑफिसर को उस अंतर-सेवा संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार होगा।

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