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न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने एससी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
Updated: 18 Jul 2024
3 Min Read

न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली मेंसर्वोच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है।
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल अधिकतम संख्या 34 हो सकती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने 11 जुलाई 2024 को भारत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन के नामों की सिफारिश की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 16 जुलाई 2024 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।
भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। इसके लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श कर सकती हैं ।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 124(3) में वर्णित है। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि
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