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आरबीआई ने आईओबी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर जुर्माना लगाया
Updated: 26 Apr 2025
3 Min Read

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी), महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड परआरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
26 अप्रैल 2025 को जारी निर्देश में, आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 63.60 लाख रुपये (63 लाख साठ हजार रुपये) और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 71.30 लाख रुपये (इकहत्तर लाख तीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया।
बैंकों और एनबीएफ़सी के नियामक के रूप में,आरबीआई नियमित रूप से बैंकों और एनबीएफ़सी के खातों का अंकेक्षण करता है। हाल ही में एक अंकेक्षण में,आरबीआई ने पाया कि आईओबी और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, आईओबी पर कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिये गए ऋण पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बैंक का गैर-अनुपालन निम्नलिखित मामलों में था;
एमएसएमई
आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को निम्नलिखित मामलों में दोषी पाया:
आईओबी की स्थापना एक उद्यमी चिदंबरम चेट्टियार द्वारा एक निजी बैंक के रूप में की गई थी।
बैंक ने अपना बैंकिंग परिचालन चेन्नई और बर्मा के रंगून (अब यांगून) में एक साथ खोली गई शाखाओं के साथ शुरू किया।
बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था।
इसकी सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में विदेशी शाखाएँ और कार्यालय हैं।
टैगलाइन: आपकी प्रगति का सच्चा साथी
मुख्यालय: चेन्नई
प्रबंध निदेशक और सीईओ: अजय कुमार श्रीवास्तव
कंपनी महिंद्रा समूह का हिस्सा है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
यह वाहन ऋण, एसएमई वित्त, व्यक्तिगत ऋण आदि प्रदान करती है
मुख्यालय: मुंबई
प्रबंध निदेशक और सीईओ: राउल रेबेलो
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